Delhi हाईकोर्ट का बड़ा एक्शन, तीस हजारी कोर्ट के जिला जज विनय सिंघल निलंबित
Delhi: दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुए दिल्ली हायर जुडिशियल सर्विस (DHJS) के वरिष्ठ अधिकारी विनय सिंघल को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है. विनय सिंघल तीस हजारी कोर्ट में जिला एवं प्रधान न्यायाधीश क
Delhi: दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुए दिल्ली हायर जुडिशियल सर्विस (DHJS) के वरिष्ठ अधिकारी विनय सिंघल को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है. विनय सिंघल तीस हजारी कोर्ट में जिला एवं प्रधान न्यायाधीश के पद पर तैनात थे. इस खबर के बाद से न्यायिक गलियारों में काफी चर्चा है.
निलंबन का यह आदेश दिल्ली हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल अरुण भारद्वाज ने जारी किया है. आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक, यह आदेश 10 जुलाई 2026 को जारी किया गया था, जिसकी आदेश संख्या 27/DHC/Gaz/D-2/VI.E.2(a)/2026 है. विनय सिंघल को तब तक निलंबित रखा गया है जब तक कि उनके खिलाफ प्रस्तावित अनुशासनात्मक कार्यवाही पूरी नहीं हो जाती.
इस पूरे मामले में दिल्ली हाईकोर्ट और रजिस्ट्रार जनरल की भूमिका अहम रही है. न्यायिक अधिकारी के अचानक निलंबन से कोर्ट के कामकाज और प्रशासनिक व्यवस्था पर असर पड़ सकता है. यह जानकारी 13 जुलाई 2026 को अलग-अलग समाचार माध्यमों से सामने आई है.