Delhi: दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार के एक ऐसे आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें छोटी टहनियों को बिना अनुमति छांटने की छूट दी गई थी। कोर्ट ने इसे अपने पुराने फैसले के खिलाफ माना है। अब शहर में पेड़ों की छंटाई के लिए नियमो
Delhi: दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार के एक ऐसे आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें छोटी टहनियों को बिना अनुमति छांटने की छूट दी गई थी। कोर्ट ने इसे अपने पुराने फैसले के खिलाफ माना है। अब शहर में पेड़ों की छंटाई के लिए नियमों का सख्ती से पालन करना होगा।
हाई कोर्ट ने सरकार की SOP पर रोक क्यों लगाई?
दिल्ली सरकार ने 2 मई 2025 को एक SOP जारी की थी। इसमें कहा गया था कि जिन टहनियों का घेराव 15.7 सेंटीमीटर से कम है, उन्हें छांटने के लिए ट्री अधिकारी की अनुमति की जरूरत नहीं होगी। न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने 12 मई 2026 को इस पर रोक लगाते हुए कहा कि यह नियम 29 मई 2023 के कोर्ट के फैसले के बिल्कुल उलट है। कोर्ट के मुताबिक दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1994 में ऐसी कोई छूट नहीं दी गई है।
पेड़ों की अवैध कटाई पर क्या हैं नए नियम और जुर्माना?
अवैध कटाई को रोकने के लिए सरकार ने अप्रैल 2026 में एक अलग सिस्टम शुरू किया है। अब लोग टोल-फ्री नंबर 1800118600 या ऑनलाइन पोर्टल के जरिए शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए क्विक रिस्पांस टीमें (QRTs) बनाई गई हैं जो मौके पर पहुंचकर सबूत जुटाएंगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी:
- अवैध पेड़ कटाई पर 6 महीने से 3 साल तक की जेल हो सकती है।
- प्रति पेड़ 5,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।
- वन विभाग के पास उपकरण जब्त करने और पुलिस के साथ समन्वय करने का अधिकार है।
अब आगे क्या होगा और सुनवाई कब है?
हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार के अधिकारियों को इस मामले में चार हफ्ते के अंदर अपना जवाब (हलफनामा) दाखिल करने को कहा है। कोर्ट यह देखना चाहता है कि पुराने फैसलों के बावजूद यह SOP कैसे जारी की गई। इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को तय की गई है।
Frequently Asked Questions (FAQs)
बिना अनुमति पेड़ छांटने पर क्या जुर्माना लगेगा?
अवैध पेड़ कटाई या छंटाई के लिए 6 महीने से 3 साल तक की जेल और प्रति पेड़ 5,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
पेड़ों की अवैध कटाई की शिकायत कहां करें?
नागरिक टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800118600 पर कॉल कर सकते हैं या ऑनलाइन पोर्टल https://ghl.eforest.delhi.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।