Delhi: राजधानी के Rajokari गांव में DDA द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस मामले में status quo (यथास्थिति) बनाए रखने का आदेश दिया है, जिससे कई फार्महाउस मालिकों को
Delhi: राजधानी के Rajokari गांव में DDA द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस मामले में status quo (यथास्थिति) बनाए रखने का आदेश दिया है, जिससे कई फार्महाउस मालिकों को बड़ी राहत मिली है। यह पूरा विवाद एक स्टॉर्मवॉटर ड्रेन (नाले) के पास बनी संपत्तियों को लेकर है, जिन्हें DDA अवैध बताकर गिरा रहा था।
कोर्ट ने क्यों लगाई DDA की कार्रवाई पर रोक?
जस्टिस अमित शर्मा ने मामले की सुनवाई करते हुए पाया कि DDA ने कई संपत्तियों को बिना उचित नोटिस दिए गिरा दिया। फार्महाउस मालिकों की तरफ से Fidelegal Advocates & Solicitors के वकील सुमित गहलोत और मंजू गहलोत ने दलील दी कि यह कार्रवाई प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उनकी जमीनें नियमित हैं और दशकों से उनके कब्जे में हैं, फिर भी उन्हें अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया।
DDA और फार्महाउस मालिकों के बीच क्या है विवाद?
DDA का कहना है कि वह सरकारी जमीन और नाले से अतिक्रमण हटाने के लिए यह अभियान चला रहा है। वहीं, मालिकों का आरोप है कि प्रशासन पहले तोड़फोड़ करता है और बाद में उसे सही ठहराने की कोशिश करता है। कोर्ट ने यह भी गौर किया कि DDA द्वारा दिए गए नोटिस में अलग से कोई कारण बताओ नोटिस (show-cause notice) जारी करने का जिक्र नहीं था, जो कि कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा होना चाहिए था।
अब तक की मुख्य कानूनी तारीखें और घटनाक्रम
- 9 दिसंबर 2025: DDA ने नाले की जमीन के सीमांकन (demarcation) के लिए नोटिस जारी किया था।
- 21 मार्च 2026: कोर्ट ने DDA को निर्देश दिया कि वह जमीन के मालिकाना हक और राजस्व रिकॉर्ड की जांच करे और मालिकों की बात सुने।
- 29 मई 2026: कई फार्महाउस मालिकों ने DDA की कार्रवाई को चुनौती देते हुए याचिकाएं दायर कीं।
- 3 जून 2026: जस्टिस अमित शर्मा ने संपत्तियों पर status quo बनाए रखने का आदेश दिया।
- 5 जून 2026: विभिन्न समाचार माध्यमों ने इस अंतरिम सुरक्षा और कोर्ट के आदेश की पुष्टि की।
Frequently Asked Questions (FAQs)
Rajokari में DDA किस वजह से तोड़फोड़ कर रहा था?
DDA का दावा था कि राजोकरी गांव में एक स्टॉर्मवॉटर ड्रेन (नाले) की सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया गया है, जिसे हटाने के लिए वह सीमांकन और demolition drive चला रहा था।
दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में क्या आदेश दिया है?
कोर्ट ने फिलहाल status quo (यथास्थिति) बनाए रखने का आदेश दिया है और प्रभावित फार्महाउस मालिकों को अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है ताकि आगे कोई तोड़फोड़ न हो।