Delhi: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार द्वारा जारी एक नए नियम (SOP) पर रोक लगा दी है। इस नियम के तहत 15.7 सेंटीमीटर से कम घेरे वाली पेड़ की टहनियों की हल्की छंटाई के लिए ट्री ऑफिसर से अनुमति लेने की जरूरत नहीं थी। जस्टिस
Delhi: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार द्वारा जारी एक नए नियम (SOP) पर रोक लगा दी है। इस नियम के तहत 15.7 सेंटीमीटर से कम घेरे वाली पेड़ की टहनियों की हल्की छंटाई के लिए ट्री ऑफिसर से अनुमति लेने की जरूरत नहीं थी। जस्टिस जसमीत सिंह ने भरीन कंधारी द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है।
क्या था दिल्ली सरकार का नया नियम और कोर्ट ने क्यों रोका?
दिल्ली सरकार ने 2 मई 2025 को एक SOP जारी की थी। इसमें कहा गया था कि अगर पेड़ की शाखा का घेरा 15.7 सेंटीमीटर से कम है, तो उसकी सामान्य देखभाल और हल्की छंटाई बिना किसी पूर्व अनुमति के की जा सकती है। कोर्ट ने पाया कि यह नियम 29 मई 2023 के एक पुराने फैसले के खिलाफ है। अदालत ने साफ किया कि सरकार एक नोटिफिकेशन के जरिए कोर्ट के न्यायिक फैसले को नहीं बदल सकती। अब यह रोक 20 जुलाई 2026 तक लागू रहेगी।
पेड़ों की कटाई और छंटाई के लिए क्या हैं असली नियम?
दिल्ली प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज (DPT) एक्ट 1994 के मुताबिक, दिल्ली में किसी भी पेड़ की छंटाई या कटाई के लिए ट्री ऑफिसर की अनुमति लेना जरूरी है। साल 2023 में जस्टिस नजमी वजीरी ने भी कहा था कि पेड़ एक जीवित प्राणी है, इसलिए उसकी छंटाई में सही प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। अब MCD, NDMC, DDA और PWD जैसी एजेंसियां भी बिना अनुमति के पेड़ों की छंटाई नहीं कर पाएंगी।
पेड़ों की सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या नई व्यवस्था की है?
भले ही छंटाई वाले नियम पर रोक लगी है, लेकिन दिल्ली सरकार ने अप्रैल 2026 में पेड़ों की अवैध कटाई रोकने के लिए एक व्यापक सिस्टम शुरू किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसे ऐतिहासिक फैसला बताया है। इस नई व्यवस्था में टोल-फ्री हेल्पलाइन, ऑनलाइन पोर्टल और क्विक रिस्पॉन्स टीम (QRT) शामिल हैं, ताकि पेड़ों को नुकसान पहुंचाने वालों पर तुरंत कार्रवाई की जा सके।
Frequently Asked Questions (FAQs)
क्या अब दिल्ली में बिना अनुमति पेड़ की टहनियां काटी जा सकती हैं?
नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब किसी भी पेड़ की छंटाई के लिए ट्री ऑफिसर की अनुमति लेना अनिवार्य है, चाहे टहनी का घेरा 15.7 सेंटीमीटर से कम ही क्यों न हो।
पेड़ों की अवैध कटाई की शिकायत कहाँ करें?
दिल्ली सरकार ने इसके लिए एक नया सिस्टम बनाया है जिसमें टोल-फ्री हेल्पलाइन और ऑनलाइन पोर्टल की सुविधा दी गई है ताकि अवैध कटाई की सूचना तुरंत दी जा सके।