Delhi: OBC आरक्षण नियमों पर हाईकोर्ट की दिल्ली सरकार को फटकार, कहा- फैला दी पूरी अव्यवस्था

Delhi: दिल्ली हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के नियमों को लेकर दिल्ली सरकार (GNCTD) के कामकाज पर गंभीर सवाल उठाए हैं। अदालत ने सख्त लहजे में कहा कि सरकार ने आरक्षण के नियमों में पूरी अव्यवस्था फैला दी है। यह मामला तब सामने आया

Delhi: दिल्ली हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के नियमों को लेकर दिल्ली सरकार (GNCTD) के कामकाज पर गंभीर सवाल उठाए हैं। अदालत ने सख्त लहजे में कहा कि सरकार ने आरक्षण के नियमों में पूरी अव्यवस्था फैला दी है। यह मामला तब सामने आया जब कोर्ट ओबीसी आरक्षण से जुड़ी अधिसूचनाओं और भर्ती विज्ञापनों की अस्पष्टता की जांच कर रहा था।

जस्टिस सी. हरि शंकर और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की बेंच ने कहा कि दिल्ली सरकार अलग-अलग पत्र, परिपत्र और अधिसूचनाएं जारी करके उम्मीदवारों के बीच भ्रम पैदा कर रही है। कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जताई कि भर्ती विज्ञापनों में पात्रता की शर्तें साफ-साफ नहीं लिखी जातीं। अक्सर विज्ञापनों में सिर्फ यह लिख दिया जाता है कि शर्तें समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार होंगी, जो कि गलत है।

अदालत ने साफ कहा कि किसी भी उम्मीदवार से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह आरक्षण से जुड़ी हर छोटी-बड़ी अधिसूचना खोजने के लिए इंटरनेट खंगालता रहे। कोर्ट ने सरकार के इस तरीके को अनुचित और कानूनी रूप से अस्थिर बताया।

यह पूरा विवाद विशेष शिक्षक के पद के लिए निकली भर्ती से जुड़ा है, जिसका विज्ञापन शिक्षा निदेशालय ने जारी किया था। एक ओबीसी उम्मीदवार का आवेदन DSSSB ने खारिज कर दिया था। हालांकि उम्मीदवार की जाति ओबीसी श्रेणी में आती थी, लेकिन उसका प्रमाणपत्र विज्ञापन की धारा 5(4) में मांगी गई विशिष्ट शर्तों को पूरा नहीं करता था। कोर्ट ने सरकार के नियमों की आलोचना तो की, लेकिन उम्मीदवार की उम्मीदवारी खारिज करने के फैसले को बरकरार रखा क्योंकि उसने विज्ञापन की शर्तों को चुनौती दिए बिना आवेदन किया था।