Delhi High Court में सलीम पिस्टल की अंतरिम जमानत पर सुनवाई, कोर्ट ने जवाब दाखिल करने के लिए दिया समय
Delhi: दिल्ली हाई कोर्ट ने सलीम अहमद उर्फ सलीम पिस्टल को अपनी अंतरिम जमानत के खिलाफ दायर याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है। यह मामला उस आदेश से जुड़ा है जिसमें उसे अंतरिम जमानत मिली थी, जिसे अब चुनौती दी गई है
Delhi: दिल्ली हाई कोर्ट ने सलीम अहमद उर्फ सलीम पिस्टल को अपनी अंतरिम जमानत के खिलाफ दायर याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है। यह मामला उस आदेश से जुड़ा है जिसमें उसे अंतरिम जमानत मिली थी, जिसे अब चुनौती दी गई है। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई को तय की है।
सलीम पिस्टल पर हथियारों की सप्लाई करने के गंभीर आरोप हैं। बताया जा रहा है कि वह महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गनाइज्ड क्राइम एक्ट (MCOCA) के दो मामलों में शामिल है और अलग-अलग सिंडिकेट्स को हथियार और गोला-बारूद मुहैया कराने का आरोपी है। वह गैंगस्टर हसीम बाबा से जुड़े एक मामले में भी जमानत पा चुका है।
इस मामले में दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और सलीम पिस्टल की अंतरिम जमानत रद्द करने की मांग की थी। दिल्ली पुलिस की ओर से स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर (SPP) अखंड प्रताप सिंह ने दलील दी कि सलीम पिस्टल की MCOCA के कई मामलों में संलिप्तता को देखते हुए उसकी जमानत पर रोक लगाना जरूरी है।
इससे पहले 6 जून 2026 को पटियाला हाउस कोर्ट ने उसे 10 जून से 1 जुलाई तक के लिए अंतरिम जमानत दी थी, जिसके लिए 40,000 रुपये का बेल बॉन्ड और दो स्थानीय जमानतदार पेश करने की शर्त रखी गई थी। हालांकि, 12 जून 2026 को दिल्ली हाई कोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा दी थी। जस्टिस विनोद कुमार ने अब जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है, जबकि इससे पहले जस्टिस मधु जैन ने जमानत आदेश पर स्टे लगाया था।
भले ही उसे एक MCOCA केस में अंतरिम जमानत मिली थी, लेकिन मौजूदा कानूनी कार्यवाही और हाई कोर्ट के स्टे की वजह से वह अब तक जेल से बाहर नहीं आ पाया है।