Delhi: दिल्ली हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया है जिसमें मांग की गई थी कि दिल्ली में खेती से होने वाली कमाई पर टैक्स लगाया जाए। कोर्ट ने साफ कह दिया है कि वह सरकार को टैक्स कानून बनाने या नया टैक्स सिस
Delhi: दिल्ली हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया है जिसमें मांग की गई थी कि दिल्ली में खेती से होने वाली कमाई पर टैक्स लगाया जाए। कोर्ट ने साफ कह दिया है कि वह सरकार को टैक्स कानून बनाने या नया टैक्स सिस्टम लागू करने का आदेश नहीं दे सकता।
क्यों मांगी गई थी खेती की कमाई पर टैक्स की मांग?
आकाश गोयल नाम के एक व्यक्ति ने यह याचिका दायर की थी। उनका तर्क था कि खेती की कमाई पर टैक्स न होने से आर्थिक असमानता बढ़ रही है। याचिका में कहा गया कि जहां सैलरी पाने वाले लोग टैक्स भरते हैं, वहीं बड़ी कमाई करने वाले किसान इस छूट का फायदा उठाते हैं, जो कि गलत है।
कोर्ट ने याचिका पर क्या टिप्पणी की?
चीफ जस्टिस DK Upadhyaya और जस्टिस Tejas Karia की बेंच ने इस याचिका को पूरी तरह से गलत बताया। कोर्ट ने कहा कि टैक्स पॉलिसी बनाना सरकार का काम है और अदालत इस मामले में दखल नहीं देगी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह सरकार को कानून बनाने के लिए कोई आदेश (Mandamus) जारी नहीं कर सकता।
भारत में कृषि आय और टैक्स के नियम क्या हैं?
- Income Tax Act के सेक्शन 10(1) के तहत भारत में खेती की आय को केंद्र सरकार के इनकम टैक्स से छूट मिली हुई है।
- संविधान के आर्टिकल 246 और स्टेट लिस्ट की एंट्री 46 के मुताबिक, राज्यों के पास कृषि आय पर टैक्स लगाने की शक्ति है।
- यूनियन लिस्ट की एंट्री 82 केंद्र सरकार को खेती की कमाई पर टैक्स लगाने से रोकती है।
Frequently Asked Questions (FAQs)
क्या अब दिल्ली में खेती की कमाई पर टैक्स लगेगा?
नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। फिलहाल कृषि आय पर टैक्स लगाने का कोई नया आदेश नहीं आया है।
खेती की कमाई पर टैक्स लगाने का अधिकार किसके पास है?
भारतीय संविधान के अनुसार, कृषि आय पर टैक्स लगाने की विधाई शक्ति राज्य सरकारों के पास होती है, केंद्र सरकार के पास नहीं।