Delhi: पत्रकार Rana Ayyub द्वारा किए गए कुछ ट्वीट्स को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में मामला चल रहा है। केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया है कि इन विवादित ट्वीट्स को ब्लॉक करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह पूरी कार्रवाई IT B
Delhi: पत्रकार Rana Ayyub द्वारा किए गए कुछ ट्वीट्स को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में मामला चल रहा है। केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया है कि इन विवादित ट्वीट्स को ब्लॉक करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह पूरी कार्रवाई IT Blocking Rules के तहत की जा रही है। कोर्ट ने पहले इन पोस्ट्स को सांप्रदायिक और भड़काऊ माना था, जिसके बाद सरकार ने यह कदम उठाया है।
मामला क्या है और अब तक क्या हुआ
यह पूरा विवाद अधिवक्ता Amita Sachdeva की एक याचिका से शुरू हुआ। उनका आरोप था कि Rana Ayyub के ट्वीट्स ने हिंदू देवी-देवताओं और पूजनीय हस्तियों का अपमान किया है, जिससे समाज में तनाव बढ़ सकता है। इस मामले में अब तक की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:
- जनवरी 2025 में ट्रायल कोर्ट ने Rana Ayyub के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया था।
- सितंबर और दिसंबर 2025 में दिल्ली पुलिस ने X (Twitter) को पोस्ट हटाने के नोटिस भेजे थे।
- 8 अप्रैल 2026 को दिल्ली हाई कोर्ट ने इन ट्वीट्स को भड़काऊ बताते हुए 24 घंटे में कार्रवाई करने को कहा था।
X (Twitter) और केंद्र सरकार का क्या कहना है
केंद्र सरकार ने कोर्ट को साफ किया कि IT एक्ट की धारा 69A के तहत आपत्तिजनक सामग्री को हटाने की कार्रवाई चल रही है। सरकार का यह भी कहना है कि अगर X (Twitter) ने समय पर कार्रवाई नहीं की, तो वह अपनी ‘सेफ हार्बर’ सुरक्षा खो सकता है। वहीं, X ने दलील दी है कि यह याचिका उनके खिलाफ नहीं बल्कि सीधे Rana Ayyub के खिलाफ होनी चाहिए और सरकार को नियमों के हिसाब से ब्लॉकिंग ऑर्डर जारी करना चाहिए।
आगे की सुनवाई और कानूनी स्थिति
जस्टिस Purushaindra Kumar Kaurav इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं। कोर्ट ने Rana Ayyub को अपना जवाब दाखिल करने के लिए दो हफ्ते का समय दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 19 मई 2026 को होगी। तब तक यह देखा जाएगा कि केंद्र सरकार और X प्लेटफॉर्म नियमों के तहत इन पोस्ट्स पर क्या कार्रवाई करते हैं।