Delhi: दिल्ली हाईकोर्ट ने साकेत इलाके में एक इमारत गिरने की घटना को लेकर एक जज के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने सोशल मीडिया से उन सभी पोस्ट और वीडियो को तुरंत हटाने का आदेश दिया है जिनम
Delhi: दिल्ली हाईकोर्ट ने साकेत इलाके में एक इमारत गिरने की घटना को लेकर एक जज के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने सोशल मीडिया से उन सभी पोस्ट और वीडियो को तुरंत हटाने का आदेश दिया है जिनमें एक मौजूदा जज को ‘हत्यारा’ कहा गया था। अदालत ने इस मामले में आपराधिक अवमानना का नोटिस भी जारी किया है।
क्या है पूरा मामला और किसने की टिप्पणी
यह विवाद 30 मई 2026 को साकेत में एक इमारत गिरने से शुरू हुआ था, जिसमें छह लोगों की जान चली गई थी। इसके बाद 2 जून 2026 को डॉ. कपिल कक्कड़ और ‘Black Justice-Web Series’ नाम के हैंडल से कुछ वीडियो और पोस्ट डाले गए। इन पोस्ट में न्यायपालिका और एक जज के खिलाफ अपमानजनक बातें लिखी गई थीं। दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (DHCBA) ने इस मामले में याचिका दायर की थी, जिसके बाद कोर्ट ने एक्शन लिया है।
कोर्ट ने सोशल मीडिया कंपनियों से क्या कहा
जस्टिस नीना बंसल कृष्णा और जस्टिस मधु जैन की बेंच ने मेटा (Facebook, Instagram), गूगल (YouTube), X (Twitter) और लिंक्डइन को आदेश दिया कि वे इस आपत्तिजनक कंटेंट को तुरंत हटाएं। कोर्ट ने सवाल उठाया कि जब ऐसी बेतुकी बातें सामने आती हैं, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खुद से इन्हें क्यों नहीं हटाते। अदालत ने कहा कि ऐसे वीडियो केवल कोर्ट की छवि खराब करने और जनता का भरोसा कम करने की कोशिश हैं।
आगे क्या कार्रवाई हो सकती है
कोर्ट ने डॉ. कपिल कक्कड़ को आपराधिक अवमानना का नोटिस भेजा है। अदालत ने संकेत दिया है कि वह उन अकाउंट्स को ब्लॉक करने पर भी विचार कर सकती है जिनसे यह कंटेंट अपलोड किया गया था। कोर्ट का मानना है कि सोशल मीडिया पर इस तरह की टिप्पणियां अब बहुत आम होती जा रही हैं, जिसे रोकना जरूरी है।
Frequently Asked Questions (FAQs)
साकेत इमारत हादसा कब हुआ था और इसमें कितना नुकसान हुआ था
यह हादसा 30 मई 2026 को हुआ था, जिसमें छह लोगों की मौत हो गई थी।
हाईकोर्ट ने किन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को पोस्ट हटाने को कहा है
अदालत ने मेटा (Facebook, Instagram), गूगल (YouTube), X और लिंक्डइन को आपत्तिजनक वीडियो और पोस्ट हटाने का आदेश दिया है।