Delhi: पुलिस को शिकायत की रसीद देने का आदेश, हाई कोर्ट ने याचिका की निपटाई
Delhi: दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए पुलिस को शिकायत की पावती (acknowledgement) देने का निर्देश दिया। यह मामला पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन से जुड़ा था, जहां एक शिकायतकर्ता का आरोप था कि
Delhi: दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए पुलिस को शिकायत की पावती (acknowledgement) देने का निर्देश दिया। यह मामला पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन से जुड़ा था, जहां एक शिकायतकर्ता का आरोप था कि पुलिस उनकी शिकायत लेने के बाद उसकी रसीद देने से मना कर रही थी। कोर्ट में दिल्ली पुलिस के आश्वासन के बाद इस याचिका को बंद कर दिया गया।
पूरा मामला 20 जुलाई को CJP (Cockroach Janta Party) द्वारा किए गए एक विरोध प्रदर्शन से जुड़ा है। आरोप है कि इस प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने जरूरत से ज्यादा ताकत का इस्तेमाल किया था। आनंद लीगल एड फोरम ट्रस्ट ने इस घटना के खिलाफ 22 जुलाई को शिकायत तैयार की थी और 23 जुलाई को इसे पुलिस स्टेशन में जमा कराया था। याचिकाकर्ता ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार और एडिशनल डीसीपी संदीप लंबा समेत कई पुलिसकर्मियों, RAF और CRPF के जवानों पर हत्या की कोशिश, पेलेट गन और लोहे की रॉड का इस्तेमाल करने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे।
सुनवाई के दौरान जस्टिस प्रतीक jalan ने मामले की जानकारी ली। दिल्ली पुलिस की ओर से केंद्र सरकार के वकील आशीष दीक्षित ने कोर्ट को बताया कि शिकायत की रसीद देने में देरी एक ‘तकनीकी खराबी’ (technical glitch) की वजह से हुई थी। पुलिस ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि वे याचिकाकर्ता को उसी दिन रसीद और डेली डायरी (DD) नंबर जारी कर देंगे। पुलिस के इस आश्वासन के बाद हाई कोर्ट ने याचिका को निपटा दिया।