Delhi: दिल्ली हाईकोर्ट ने समाज में बढ़ती अश्लीलता और नशीले पदार्थों के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। कोर्ट ने Google और Apple को सख्त आदेश दिया है कि वे अपने प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से उन सभी ऐप्स को
Delhi: दिल्ली हाईकोर्ट ने समाज में बढ़ती अश्लीलता और नशीले पदार्थों के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। कोर्ट ने Google और Apple को सख्त आदेश दिया है कि वे अपने प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से उन सभी ऐप्स को तुरंत हटाएं जो पोर्नोग्राफी, वेश्यावृत्ति और ड्रग्स जैसी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। चीफ जस्टिस की बेंच ने इस बात पर जोर दिया कि देश की आने वाली पीढ़ी को बर्बाद होने से बचाना जरूरी है।
टेक कंपनियों को कोर्ट ने क्या आदेश दिए?
अदालत ने साफ किया कि IT Rules 2021 के तहत ऐसी सामग्री को रोकना टेक कंपनियों की जिम्मेदारी है। चीफ जस्टिस D.K. Upadhyaya और जस्टिस Tejas Karia की बेंच ने कहा कि सोशल मीडिया कंपनियों की भूमिका बहुत अहम है। उन्हें केवल शिकायत मिलने का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि ऐप अपलोड होते समय ही सावधानी बरतनी चाहिए। कोर्ट ने Google, Apple, केंद्र सरकार और CERT-In को नोटिस भेजकर इस मामले में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है।
यह याचिका क्यों दायर की गई और इसमें क्या आरोप हैं?
यह मामला रूबिका थापा द्वारा वकील ललित वालेचा के जरिए दायर एक जनहित याचिका (PIL) से जुड़ा है। याचिका में आरोप लगाया गया कि कई ऐप्स विदेशी सर्वर से चलते हैं और अश्लील कंटेंट के साथ-साथ मानव तस्करी, ड्रग्स, अवैध हथियारों की बिक्री और जबरन वसूली जैसे संगठित अपराधों में शामिल हैं। इन ऐप्स के जरिए लाखों डॉलर की कमाई की जा रही है। केंद्र सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने भी इन प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही तय करने की बात का समर्थन किया।
आगे की सुनवाई और जरूरी नियम क्या हैं?
कोर्ट ने निर्देश दिया है कि IT Rules 2021 का सख्ती से पालन किया जाए ताकि अवैध ऐप्स का प्रसार रोका जा सके। इस मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी। अदालत ने स्पष्ट किया कि वह ऐसी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं करेगी जो समाज और युवाओं के भविष्य के लिए खतरा हैं। अब टेक कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके स्टोर पर मौजूद ऐप्स कानून के दायरे में हों।
Frequently Asked Questions (FAQs)
दिल्ली हाईकोर्ट ने Google और Apple को क्या निर्देश दिए हैं?
कोर्ट ने आदेश दिया है कि प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से उन सभी ऐप्स को तुरंत हटाया जाए जो पोर्नोग्राफी, वेश्यावृत्ति और ड्रग्स जैसी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं।
इस मामले की अगली सुनवाई कब है?
इस मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को तय की गई है, जिसमें टेक कंपनियों से एक्शन रिपोर्ट मांगी गई है।