Delhi: दिल्ली हाई कोर्ट ने बैंक ऑफ बड़ौदा को एक बड़े मामले में 217.6 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया है। यह पूरा मामला रिज फंड के दुरुपयोग से जुड़ा है, जिसमें बैंक में जमा पैसों के गायब होने की बात सामने आई थी। कोर्
Delhi: दिल्ली हाई कोर्ट ने बैंक ऑफ बड़ौदा को एक बड़े मामले में 217.6 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया है। यह पूरा मामला रिज फंड के दुरुपयोग से जुड़ा है, जिसमें बैंक में जमा पैसों के गायब होने की बात सामने आई थी। कोर्ट ने इस मामले को बहुत गंभीर माना है और सीबीआई (CBI) की जांच भी जारी है।
बैंक ऑफ बड़ौदा को कोर्ट ने क्या आदेश दिया
दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस जसमीत सिंह ने बैंक द्वारा वन अधिकारियों पर दोष मढ़ने की कोशिशों को खारिज कर दिया। बैंक के वकील कुश शर्मा ने कोर्ट को भरोसा दिलाया है कि अगली सुनवाई से पहले पूरी रकम यानी 2,17,60,98,379 रुपये रजिस्ट्रार जनरल के पास जमा कर दिए जाएंगे। इस मामले की अगली अहम सुनवाई 12 मई 2026 को तय की गई है।
रिज फंड मामले की मुख्य बातें
| विवरण |
जानकारी |
| कुल जमा करने वाली राशि |
217.6 करोड़ रुपये |
| कथित तौर पर गायब रकम |
70.25 करोड़ रुपये |
| जांच एजेंसी |
CBI (केंद्रीय जांच ब्यूरो) |
| अगली सुनवाई की तारीख |
12 मई, 2026 |
| शामिल विभाग |
रिज मैनेजमेंट बोर्ड और वन विभाग |
मामले में अन्य अपडेट और विवाद
कोर्ट ने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि रिज मैनेजमेंट बोर्ड ने 223 करोड़ रुपये के फंड को फिक्स्ड डिपॉजिट में रखने के बजाय सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। इसके अलावा, दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (DUSIB) ने भी अपने फंड को लेकर एक अलग याचिका दायर की है। टकराव से बचने के लिए DUSIB की याचिका को भी उसी बेंच के पास भेज दिया गया है जो वन विभाग के मामले को देख रही है।
Frequently Asked Questions (FAQs)
बैंक ऑफ बड़ौदा को कितनी राशि जमा करने को कहा गया है?
दिल्ली हाई कोर्ट ने बैंक ऑफ बड़ौदा को रिज फंड के मामले में कुल 217.6 करोड़ रुपये (2,17,60,98,379 रुपये) रजिस्ट्रार जनरल के पास जमा करने का आदेश दिया है।
इस मामले की अगली सुनवाई कब है और कौन जांच कर रहा है?
इस मामले की अगली सुनवाई 12 मई 2026 को होगी और पूरे गबन के मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा की जा रही है।