Delhi High Court में राघव चड्ढा की याचिका पर आएगा फैसला, AI डीपफेक और मॉर्फ्ड वीडियो पर मांगी थी राहत
Delhi: राज्यसभा सांसद Raghav Chadha ने AI द्वारा बनाए गए डीपफेक और मॉर्फ्ड वीडियो के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस मामले में कोर्ट बुधवार, 1 जुलाई 2026 को अपना आदेश सुनाएगा। चड्ढा ने अपनी पर्सनालिटी रा
Delhi: राज्यसभा सांसद Raghav Chadha ने AI द्वारा बनाए गए डीपफेक और मॉर्फ्ड वीडियो के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस मामले में कोर्ट बुधवार, 1 जुलाई 2026 को अपना आदेश सुनाएगा। चड्ढा ने अपनी पर्सनालिटी राइट्स के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए अंतरिम राहत की मांग की है।
इस केस में राघव चड्ढा की तरफ से सीनियर एडवोकेट Rajiv Nayar पेश हुए थे। वहीं सोशल मीडिया कंपनी Meta की ओर से भी वकील कोर्ट में मौजूद रहे। जस्टिस Subramonium Prasad की बेंच ने इस मामले की पूरी सुनवाई करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एक अहम बात कही कि जो कंटेंट दिखाया गया है, वह पहली नजर में किसी राजनीतिक फैसले की आलोचना लग रहा है, न कि पर्सनालिटी राइट्स का सीधा उल्लंघन। कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक नेताओं की आलोचना और उन पर व्यंग्य (Satire) करना सार्वजनिक चर्चा का हिस्सा रहा है।
अदालत अब इस बात पर विचार कर रही है कि व्यक्ति की गरिमा और प्रतिष्ठा के अधिकार और संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत मिलने वाली अभिव्यक्ति की आजादी के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। कोर्ट इस विषय पर कानूनी मदद के लिए एक Amicus Curiae (अमीकस क्यूरी) नियुक्त करने पर भी विचार कर सकता है, ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फ्री स्पीच से जुड़े कानूनी सवालों को बेहतर तरीके से समझा जा सके।