Delhi: दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के संयोजक Arvind Kejriwal और कई अन्य बड़े चेहरों को नोटिस जारी किया है। मामला अदालत की कार्यवाही के वीडियो को बिना इजाजत सोशल मीडिया पर डालने से जुड़ा है। कोर्ट ने इस बात पर नारा
Delhi: दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के संयोजक Arvind Kejriwal और कई अन्य बड़े चेहरों को नोटिस जारी किया है। मामला अदालत की कार्यवाही के वीडियो को बिना इजाजत सोशल मीडिया पर डालने से जुड़ा है। कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जताई है कि न्यायिक प्रक्रिया के वीडियो को अनधिकृत तरीके से फैलाया गया।
किसे-किसे जारी हुए नोटिस और क्या है पूरा मामला
अधिवक्ता वैभव सिंह की एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने 23 अप्रैल 2026 को यह कदम उठाया। कोर्ट ने Arvind Kejriwal, Manish Sisodia, Sanjay Singh, दिग्विजय सिंह और पत्रकार Ravish Kumar समेत कई लोगों को नोटिस भेजा है। यह पूरा विवाद 13 अप्रैल 2026 को हुई एक सुनवाई से शुरू हुआ, जिसमें केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा से खुद को मामले से अलग करने की मांग की थी।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को क्या निर्देश दिए गए
अदालत ने केवल नेताओं को ही नहीं, बल्कि बड़ी टेक कंपनियों को भी सख्त आदेश दिए हैं। X (ट्विटर), Google और Meta (फेसबुक, इंस्टाग्राम) को निर्देश दिया गया है कि वे 13 अप्रैल की सुनवाई से जुड़े सभी अनधिकृत वीडियो और पोस्ट को तुरंत हटाएं। Meta ने कोर्ट को बताया है कि उसने कुछ वीडियो पहले ही हटा दिए हैं।
नोटिस पाने वाले लोगों की लिस्ट और अगली तारीख
| नाम |
भूमिका/संबंधित |
| Arvind Kejriwal |
AAP संयोजक |
| Manish Sisodia |
AAP नेता |
| Sanjay Singh |
AAP नेता |
| Digvijaya Singh |
कांग्रेस नेता |
| Ravish Kumar |
पत्रकार |
| Sanjeev Jha |
अन्य |
| Purandeep Sahni |
अन्य |
| Jarnail Singh |
अन्य |
| Mukesh Ahlawat |
अन्य |
| Vinay Mishra |
अन्य |
कोर्ट ने साफ किया है कि बिना अनुमति के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की रिकॉर्डिंग करना या उसे छापना नियमों के खिलाफ है। इस मामले में MeitY के सचिव को भी अगली सुनवाई में मौजूद रहने को कहा गया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई 2026 को होगी।