Delhi: आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक Naresh Balyan की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में अब 12 मई 2026 को सुनवाई होगी। कोर्ट ने गुरुवार को यह तारीख तय की है। इससे पहले इस मामले की सुनवाई एक अन्य जज के सामने होनी थी, ल
Delhi: आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक Naresh Balyan की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में अब 12 मई 2026 को सुनवाई होगी। कोर्ट ने गुरुवार को यह तारीख तय की है। इससे पहले इस मामले की सुनवाई एक अन्य जज के सामने होनी थी, लेकिन उन्होंने खुद को इस केस से अलग कर लिया था।
केस की अब तक की क्या स्थिति है?
Naresh Balyan 4 दिसंबर 2024 से जेल में बंद हैं। उन पर MCOCA (महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गनाइज्ड क्राइम एक्ट) के तहत मामला दर्ज है। आरोप है कि उनका संबंध एक संगठित अपराध सिंडिकेट से है, जिसका मुखिया गैंगस्टर Kapil Sangwan उर्फ Nandu बताया जाता है। जानकारी के मुताबिक, Kapil Sangwan फिलहाल फरार है और यूनाइटेड किंगडम (UK) में छिपा हुआ है।
जमानत मिलने में क्या आ रही हैं मुश्किलें?
Naresh Balyan की जमानत याचिका 2025 से लंबित है। इससे पहले निचली अदालत ने 15 जनवरी 2024 और फिर 27 मई 2025 को उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। दिल्ली पुलिस ने भी उनकी जमानत का कड़ा विरोध किया है। पुलिस का कहना है कि जांच अभी बहुत जरूरी मोड़ पर है और अगर उन्हें छोड़ा गया तो जांच में बाधा आ सकती है। साथ ही, MCOCA कानून में जमानत के नियम बहुत सख्त होते हैं।
कोर्ट की कार्यवाही और कानूनी टीम
- सुनवाई की तारीख: 12 मई 2026
- जज: जस्टिस Manoj Jain ने मामले को सुनवाई के लिए लिस्ट किया। इससे पहले जस्टिस Swarana Kanta Sharma ने खुद को अलग किया था।
- बलिआन के वकील: एडवोकेट Vivek Jain और Rohit Kumar Dalal।
- पुलिस के वकील: एडवोकेट Amit Prasad और स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर (SPP) Akhand Pratap Singh।