Delhi: तिहार जेल में मारपीट का आरोप, कोर्ट ने कैदी आशीष उर्फ विक्की को दी 30 दिन की अंतरिम जमानत
Delhi: दिल्ली हाई कोर्ट ने तिहार जेल में एक कैदी के साथ मारपीट के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आशीष उर्फ विक्की नाम के कैदी को 30 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। यह फैसला जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस विकास
Delhi: दिल्ली हाई कोर्ट ने तिहार जेल में एक कैदी के साथ मारपीट के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आशीष उर्फ विक्की नाम के कैदी को 30 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। यह फैसला जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस विकास महाजन की बेंच ने लिया। जमानत के लिए कैदी को 10,000 रुपये का बेल बॉन्ड और उतनी ही राशि की Surety बॉन्ड जमा करना होगा।
मामले की जानकारी के अनुसार, आशीष उर्फ विक्की एक POCSO केस में उम्रकैद की सजा काट रहा है। उसने आरोप लगाया कि 26 जून 2026 को जेल के हेड वार्डन सागर ने उसके साथ मारपीट की। आरोप है कि वार्डन ने 15,000 रुपये की प्रोटेक्शन मनी की मांग की थी और मांग पूरी न होने पर उसे पीटा गया। दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट में भी कैदी के हाथ में फ्रैक्चर की पुष्टि हुई है।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस घटना को बेहद चिंताजनक बताया। जब सरकारी वकील ने ऐसी घटनाओं को ‘नॉर्मल’ बताया, तो कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई और कहा कि ऐसी घटनाओं से सख्ती से निपटना चाहिए। कोर्ट ने जेल प्रशासन को 26 जून की सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक की CCTV फुटेज सुरक्षित रखने और उसे पेश करने का आदेश दिया है। साथ ही अन्य घायल कैदियों की जांच और इलाज के निर्देश भी दिए गए हैं।
हेड वार्डन सागर ने कोर्ट में पेश होकर अपना हलफनामा दाखिल किया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर 2026 को होगी, जिसमें कोर्ट आगे के निर्देश जारी करेगा।