Delhi में Rapido ड्राइवर से लूट के आरोपी को मिली जमानत, एक साल से ज्यादा समय से था जेल में
Delhi: दिल्ली हाई कोर्ट ने एक यात्री को जमानत दे दी है जिस पर Rapido ड्राइवर से बंदूक की नोक पर लूटपाट करने का आरोप था। आरोपी पिछले एक साल से ज्यादा समय से जेल में बंद था। कोर्ट ने सोमवार, 20 जुलाई 2026 को यह फैसला सुनाय
Delhi: दिल्ली हाई कोर्ट ने एक यात्री को जमानत दे दी है जिस पर Rapido ड्राइवर से बंदूक की नोक पर लूटपाट करने का आरोप था। आरोपी पिछले एक साल से ज्यादा समय से जेल में बंद था। कोर्ट ने सोमवार, 20 जुलाई 2026 को यह फैसला सुनाया।
यह मामला 4 जून 2025 का है जब आरोपी फरीद का उर्फ जावेद ने एक Rapido राइड बुक की थी। आरोप है कि सफर के दौरान उसने ड्राइवर से बंदूक दिखाकर 600 रुपये और एक मोबाइल फोन लूट लिया था। इस घटना के बाद तिमार पुर पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई थी।
जस्टिस मनोज जैन ने आरोपी के जेल में रहने की अवधि और वहां उसके अच्छे व्यवहार को देखते हुए जमानत मंजूर की। कोर्ट ने जमानत के लिए 25,000 रुपये का पर्सनल बॉन्ड और उतनी ही राशि की एक लोकल जमानत भरने की शर्त रखी है।
कोर्ट ने आरोपी को सख्त निर्देश दिए हैं कि वह सीधे या किसी और के जरिए किसी भी गवाह से संपर्क नहीं करेगा। साथ ही, उसे अपना चालू मोबाइल नंबर जांच अधिकारी (IO) को देना होगा ताकि उससे संपर्क किया जा सके। आरोपी और जमानत देने वाले व्यक्ति के पते का वेरिफिकेशन होने के बाद ही उसे रिहा किया जाएगा। सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि शिकायतकर्ता के बयान पहले ही दर्ज किए जा चुके हैं।