Delhi: सुकेश चंद्रशेखर जबरन वसूली केस में 4 आरोपियों को मिली जमानत, हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला

Delhi: दिल्ली हाई कोर्ट ने सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये के जबरन वसूली मामले में चार आरोपियों को जमानत दे दी है। जस्टिस प्रतीक जालन ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि आरोपियों की काफी लंबी समय से जेल में कैद और ट्र

Delhi: दिल्ली हाई कोर्ट ने सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये के जबरन वसूली मामले में चार आरोपियों को जमानत दे दी है। जस्टिस प्रतीक जालन ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि आरोपियों की काफी लंबी समय से जेल में कैद और ट्रायल में हो रही देरी को देखते हुए उन्हें राहत देना जरूरी है।

यह मामला साल 2021 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दर्ज किया था। कोर्ट ने अरुण मुथु, कमलेश कोठारी, बी. मोहनराज और सुधीर को 2.5 लाख रुपये के बॉन्ड और दो जमानतदारों की शर्त पर रिहा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने माना कि कुछ आरोपी करीब पांच साल से जेल में हैं और मामले की सुनवाई जल्द खत्म होने की उम्मीद कम है।

इस केस में आरोपियों की भूमिका मुख्य रूप से सुकेश द्वारा लीना को भेजे गए पैसों के मैनेजमेंट, अकाउंटिंग एंट्री, महंगी गाड़ियां खरीदने और फिल्म प्रोडक्शन से जुड़ी थी। कोर्ट ने पाया कि इनका सीधा संबंध शिकायतकर्ता से वसूली करने के काम से नहीं था।

बता दें कि यह पूरा मामला रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर शिविंदर मोहन सिंह की पत्नी अदिति सिंह की शिकायत पर शुरू हुआ था। आरोप है कि सुकेश चंद्रशेखर ने सरकारी अधिकारियों बनकर उनसे करोड़ों रुपये वसूले थे। इस केस में MCOCA जैसे कड़े कानून के तहत कार्रवाई की गई थी।

इस मामले में कुल 24 आरोपी और 403 गवाह हैं। इससे पहले कोर्ट ने सुकेश की पत्नी लीना पॉलोस की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी क्योंकि उन्हें इस पूरे सिंडिकेट का मुख्य हिस्सा माना गया था। वहीं, अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज पर भी ईडी ने महंगे तोहफे लेने के आरोप में केस चलाया था।