Delhi: राजधानी दिल्ली के Greater Kailash इलाके में हुए जिम ट्रेनर Nadir Shah मर्डर केस में एक नया मोड़ आया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में आरोपी Anwar Khan उर्फ Chacha को जमानत दे दी है। जस्टिस Girish Kathpalia ने 2
Delhi: राजधानी दिल्ली के Greater Kailash इलाके में हुए जिम ट्रेनर Nadir Shah मर्डर केस में एक नया मोड़ आया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में आरोपी Anwar Khan उर्फ Chacha को जमानत दे दी है। जस्टिस Girish Kathpalia ने 21 अप्रैल 2026 को यह फैसला सुनाया, जिसमें कोर्ट ने पुलिस की जांच और आरोपियों के चयन पर सवाल उठाए हैं।
कोर्ट ने जमानत देते समय क्या कहा?
जस्टिस Girish Kathpalia ने सुनवाई के दौरान इस बात पर हैरानी जताई कि सलमान उर्फ Bonchi, जिसने कथित तौर पर शूटर्स को पहुंचाया था और जो Zoya के संपर्क में था, उसे आरोपी बनाने के बजाय गवाह रखा गया है। वहीं दूसरी ओर, Anwar Khan को आरोपी बनाया गया, जबकि उनके खिलाफ ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं था कि उन्हें पता था कि उनके घर आए लोग कातिल हैं। कोर्ट ने माना कि प्रथम दृष्टया Anwar Khan की इस हत्या में मिलीभगत का कोई स्पष्ट आरोप या सबूत नहीं है।
केस की अब तक की मुख्य बातें
यह पूरा मामला सितंबर 2024 का है जब अफगानी मूल के जिम ट्रेनर Nadir Shah की उनके जिम के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में Lawrence Bishnoi और Hashim Baba गैंग का हाथ होने की बात सामने आई थी। केस की टाइमलाइन इस प्रकार है:
| तारीख |
घटना/अपडेट |
| सितंबर 2024 |
Nadir Shah की Greater Kailash में हत्या |
| 11 दिसंबर 2024 |
14 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई |
| 23 अप्रैल 2025 |
सलमान के बयान पर Anwar Khan की गिरफ्तारी |
| 21 फरवरी 2026 |
पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की |
| 21 अप्रैल 2026 |
दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत मंजूर की |
जमानत की शर्तें और कानूनी प्रक्रिया
हाई कोर्ट ने Anwar Khan को 25,000 रुपये के बेल बॉन्ड और एक उतनी ही राशि की जमानत (surety) जमा करने पर रिहा करने का आदेश दिया है। इस मामले में दिल्ली पुलिस की तरफ से स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर Akhand Pratap Singh ने दलीलें पेश की थीं, जबकि Anwar Khan की तरफ से वकील Sulaiman Mohd Khan और M M Khan ने पैरवी की। कोर्ट ने पाया कि पुलिस की कहानी में कई कमियां थीं, जिसके आधार पर यह फैसला लिया गया।