Delhi HC का बड़ा फैसला, बेघर ब्लड कैंसर मरीज को सरकार दे आर्थिक मदद, AIIMS को एक हफ्ते में मिले पैसे
Delhi: दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बेघर ब्लड कैंसर मरीज की मदद के लिए दिल्ली सरकार को कड़ा निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि मरीज का इलाज AIIMS में चल रहा है और उसे तुरंत आर्थिक सहायता दी जाए। कोर्ट ने साफ किया कि सरकार काग
Delhi: दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बेघर ब्लड कैंसर मरीज की मदद के लिए दिल्ली सरकार को कड़ा निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि मरीज का इलाज AIIMS में चल रहा है और उसे तुरंत आर्थिक सहायता दी जाए। कोर्ट ने साफ किया कि सरकार कागजों के नाम पर मरीज को परेशान न करे और जल्द से जल्द मदद पहुँचाए।
हाई कोर्ट ने गुरुवार, 9 जुलाई 2026 को यह आदेश जारी किया। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वह इलाज के लिए जरूरी पैसा एक हफ्ते के भीतर AIIMS अस्पताल को जारी करे। कोर्ट ने विशेष तौर पर यह कहा कि सरकार उन दस्तावेजों की मांग न करे जो याचिकाकर्ता के पास उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि वह बेघर है।
यह मामला उन गरीब मरीजों से जुड़ा है जिनके पास पहचान पत्र या अन्य जरूरी कागजात नहीं होते और इस वजह से उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने में दिक्कत आती है। दिल्ली हाई कोर्ट पहले भी निर्देश दे चुका है कि सरकारी अस्पतालों में गरीब मरीजों को बिना किसी परेशानी के आर्थिक मदद मिलनी चाहिए। इसके लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति और सात दिनों के भीतर मंजूरी देने जैसी सिफारिशें भी की गई थीं।
जानकारी के मुताबिक, AIIMS में मरीजों की मदद के लिए कई सरकारी योजनाएं चलती हैं। इनमें राष्ट्रीय आरोग्य निधि (RAN), PMNRF और CMRF जैसी स्कीम्स शामिल हैं। राष्ट्रीय आरोग्य निधि के तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले कैंसर मरीजों को 2 लाख रुपये तक और इमरजेंसी में 5 लाख रुपये तक की मदद मिलती है, जिसकी अधिकतम सीमा 15 लाख रुपये तक हो सकती है।