Delhi: दिल्ली पुलिस में सब-इंस्पेक्टर (SI) की भर्ती को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ किया है कि पुरुष उम्मीदवारों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की अनिवार्यता सही है और महिलाओं के लिए इस शर्त का
Delhi: दिल्ली पुलिस में सब-इंस्पेक्टर (SI) की भर्ती को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ किया है कि पुरुष उम्मीदवारों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की अनिवार्यता सही है और महिलाओं के लिए इस शर्त का न होना कोई भेदभाव नहीं है। यह फैसला उन अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो दिल्ली पुलिस में शामिल होना चाहते हैं।
ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर क्या है कोर्ट का फैसला
जस्टिस वी. कामेश्वर राव और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने 22 अप्रैल, 2026 को यह निर्णय दिया। कोर्ट ने SSC द्वारा जारी अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि दिल्ली पुलिस (नियुक्ति और भर्ती) नियम के नियम 7 के तहत पुरुष SI के लिए मोटरसाइकिल और कार का वैध लाइसेंस होना जरूरी है, जबकि नियम 14(ए) में महिलाओं के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं रखी गई है।
लाइसेंस की पात्रता और जरूरी शर्तें
भर्ती प्रक्रिया में शामिल उम्मीदवारों को लाइसेंस से जुड़े इन नियमों का ध्यान रखना होगा:
- शारीरिक दक्षता और माप परीक्षण (PET/PST) की तारीख तक वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है।
- लाइसेंस की समय सीमा खत्म होने पर कोई छूट नहीं दी जाएगी।
- लर्नर लाइसेंस (Learner License) को वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं माना जाएगा।
- लाइसेंस का नवीनीकरण (Renewal) बाद में कराने पर उम्मीदवार को योग्य नहीं माना जाएगा, क्योंकि यह पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू नहीं होता।
कोर्ट ने समानता के अधिकार वाली दलील क्यों खारिज की
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि पुरुषों के लिए लाइसेंस अनिवार्य करना और महिलाओं को छूट देना समानता के अधिकार का उल्लंघन है। हालांकि, हाईकोर्ट ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह अंतर भर्ती के वैधानिक ढांचे और नियमों के कारण है। इससे पहले मार्च 2026 में सुधीर कुमार मामले में भी कोर्ट ने यही कहा था कि कट-ऑफ तिथि पर लाइसेंस का वैध होना जरूरी है।