Delhi: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर Cockroach Janta Party (CJP) के अकाउंट को ब्लॉक किए जाने का मामला अब दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया है। पार्टी के फाउंडर Abhijeet Dipke ने केंद्र सरकार के इस फैसले को चुनौती दी
Delhi: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर Cockroach Janta Party (CJP) के अकाउंट को ब्लॉक किए जाने का मामला अब दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया है। पार्टी के फाउंडर Abhijeet Dipke ने केंद्र सरकार के इस फैसले को चुनौती दी है। कोर्ट इस याचिका पर 29 मई 2026 को सुनवाई करेगा।
X अकाउंट क्यों किया गया ब्लॉक और क्या है पूरा मामला
केंद्र सरकार ने IT एक्ट, 2000 की धारा 69(A) के तहत CJP के X अकाउंट को भारत में ब्लॉक करने का आदेश दिया था। सरकार का कहना है कि Intelligence Bureau (IB) से मिले इनपुट्स के बाद यह कदम उठाया गया। MeitY के अनुसार, अकाउंट से ऐसी भड़काऊ सामग्री पोस्ट की जा रही थी जिससे देश की संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता था। यह पूरा विवाद मई 2026 के बीच शुरू हुआ था।
Abhijeet Dipke के आरोप और कोर्ट की कार्रवाई
पार्टी के फाउंडर Abhijeet Dipke का कहना है कि उनके X और इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ-साथ वेबसाइट को भी हैक किया गया और फिर उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। उन्होंने इसे सरकार का एक बड़ा crackdown बताया है। जस्टिस Purushaindra Kumar Kaurav इस मामले की सुनवाई करेंगे। बता दें कि जस्टिस कौरव ने पहले भी इसी तरह के दो व्यंग्यात्मक अकाउंट्स को बहाल करने का आदेश दिया था।
CJI की टिप्पणी और सुप्रीम कोर्ट का रुख
यह पूरा आंदोलन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्य कांत की एक टिप्पणी के बाद शुरू हुआ था। हालांकि, CJI ने स्पष्ट किया कि उनकी बात उन लोगों के लिए थी जो फर्जी डिग्री के सहारे नौकरी पा रहे थे, न कि बेरोजगार युवाओं के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले से जुड़ी एक अलग याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया और वकील को इसे भावुक होकर न देखने की सलाह दी।
Frequently Asked Questions (FAQs)
Cockroach Janta Party का X अकाउंट क्यों ब्लॉक हुआ
केंद्र सरकार ने IT एक्ट की धारा 69(A) के तहत इसे ब्लॉक किया। IB की रिपोर्ट के आधार पर MeitY ने माना कि अकाउंट से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाली भड़काऊ सामग्री पोस्ट की जा रही थी।
दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई कब होगी
जस्टिस Purushaindra Kumar Kaurav की बेंच 29 मई 2026 को Abhijeet Dipke द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करेगी।