Delhi में 3 साल की बच्ची से यौन शोषण के आरोपी की जमानत रद्द, 1 जुलाई तक सरेंडर करने का आदेश
Delhi: दिल्ली हाई कोर्ट ने एक तीन साल की बच्ची के साथ यौन शोषण के आरोपी की जमानत रद्द कर दी है। कोर्ट ने साफ कहा कि निचली अदालत ने जमानत देते समय मामले के जरूरी पहलुओं को नजरअंदाज किया था। अब आरोपी को 1 जुलाई को दोपहर 2
Delhi: दिल्ली हाई कोर्ट ने एक तीन साल की बच्ची के साथ यौन शोषण के आरोपी की जमानत रद्द कर दी है। कोर्ट ने साफ कहा कि निचली अदालत ने जमानत देते समय मामले के जरूरी पहलुओं को नजरअंदाज किया था। अब आरोपी को 1 जुलाई को दोपहर 2 बजे तक संबंधित POCSO कोर्ट में सरेंडर करना होगा।
यह पूरा मामला अप्रैल 2026 का है, जब एक बच्ची ने स्कूल में एडमिशन के दूसरे ही दिन इस घटना का सामना किया था। आरोपी ललित कुमार, जो कि एक प्राइवेट स्कूल में केयरटेकर था, पर POCSO एक्ट की धारा 6 के तहत गंभीर आरोप लगे हैं। इस अपराध में कम से कम 20 साल की जेल की सजा का प्रावधान है। बच्ची की मां और दिल्ली पुलिस ने इस जमानत के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
जस्टिस विनोद कुमार की वेकेशन बेंच ने मामले की सुनवाई की और पाया कि बच्ची ने आरोपी की पहचान कर ली है और उसके खिलाफ ठोस आरोप लगाए हैं। कोर्ट ने माना कि यह ऐसा मामला नहीं था जहां आरोपी को राहत दी जानी चाहिए थी। इसी आधार पर कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के 7 मई 2026 के आदेश को पलट दिया।
इस घटना के बाद शिक्षा निदेशालय (DoE) ने भी स्कूल की सुरक्षा और बच्चों की निगरानी पर गंभीर सवाल उठाए हैं। निदेशालय ने चेतावनी दी है कि अगर स्कूल ने सुरक्षा नियमों के पालन पर संतोषजनक जवाब नहीं दिया, तो उसकी मान्यता रद्द की जा सकती है या मैनेजमेंट को सरकारी नियंत्रण में लिया जा सकता है।