Delhi: Shark Tank India के जज और boAt के को-फाउंडर Aman Gupta के नाम और पहचान का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त कदम उठाया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि इंटरनेट पर मौजूद उनके फर्जी विज्ञापन, Deepfakes औ
Delhi: Shark Tank India के जज और boAt के को-फाउंडर Aman Gupta के नाम और पहचान का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त कदम उठाया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि इंटरनेट पर मौजूद उनके फर्जी विज्ञापन, Deepfakes और आपत्तिजनक कंटेंट को तुरंत हटाया जाए। यह फैसला उन लोगों के खिलाफ आया है जो बिना इजाजत उनके नाम, आवाज और चेहरे का इस्तेमाल कर रहे थे।
अमन गुप्ता के व्यक्तित्व अधिकारों (Personality Rights) पर कोर्ट ने क्या कहा?
जस्टिस तुषार राव गेडेला ने माना कि Aman Gupta की समाज में एक खास पहचान और साख है, इसलिए उनके व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति की आवाज, नाम और चेहरे का व्यावसायिक इस्तेमाल उसकी मर्जी के बिना नहीं किया जा सकता। यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता और गरिमा के अधिकार का हिस्सा है।
किन चीजों को हटाने का आदेश दिया गया है?
कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश जारी किया है जिसके तहत निम्नलिखित चीजों को हटाने को कहा गया है:
- AI से बनाए गए Deepfake वीडियो
- फर्जी एंडोर्समेंट (गलत विज्ञापन)
- बिना अनुमति के बनाए गए मर्चेंडाइज
- भ्रामक वेबसाइट्स और आपत्तिजनक कंटेंट
अदालत ने साफ किया कि सभी पोस्ट नहीं हटाए जाएंगे, जैसे कि मजेदार मीम्स या बिना नुकसान पहुँचाने वाला कंटेंट हटाया जाना जरूरी नहीं है। गूगल के वकील ने भी इस बात का जिक्र किया था, जिस पर कोर्ट ने सहमति जताई।
यह कानूनी मामला कब और कैसे शुरू हुआ?
Aman Gupta ने 29 अप्रैल 2026 को अपने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उनकी तरफ से सीनियर एडवोकेट दिया कपूर ने कोर्ट को बताया कि कैसे उनके नाम का गलत इस्तेमाल हो रहा है। 7 मई 2026 को कोर्ट ने संकेत दिया था कि वह सुरक्षा आदेश देगा और आखिरकार 10 मई 2026 को यह अंतरिम आदेश पारित कर दिया गया।
Frequently Asked Questions (FAQs)
अमन गुप्ता के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या आदेश दिया?
कोर्ट ने बिना अनुमति के अमन गुप्ता के नाम, आवाज और चेहरे का इस्तेमाल करने वाले Deepfakes और फर्जी विज्ञापनों को तुरंत हटाने का आदेश दिया है।
क्या इंटरनेट से सभी अमन गुप्ता से जुड़े पोस्ट हट जाएंगे?
नहीं, कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि केवल आपत्तिजनक और व्यावसायिक शोषण करने वाले कंटेंट हटाए जाएंगे, साधारण मीम्स या बिना नुकसान वाले पोस्ट नहीं।