Delhi: बारामुला के सांसद अब्दुल राशिद शेख, जिन्हें इंजीनियर राशिद के नाम से भी जाना जाता है, को दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उन्हें अपने गंभीर रूप से बीमार पिता से मिलने के लिए AIIMS दिल्ली जाने की अनुमत
Delhi: बारामुला के सांसद अब्दुल राशिद शेख, जिन्हें इंजीनियर राशिद के नाम से भी जाना जाता है, को दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उन्हें अपने गंभीर रूप से बीमार पिता से मिलने के लिए AIIMS दिल्ली जाने की अनुमति दे दी है। यह फैसला मानवीय आधार पर लिया गया है ताकि वह अपने पिता की देखभाल कर सकें।
कोर्ट ने मिलने के लिए क्या शर्तें रखी हैं?
जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस मधु जैन की बेंच ने आदेश दिया है कि इंजीनियर राशिद 10 मई 2026 तक रोजाना सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक AIIMS में अपने पिता से मिल सकते हैं। इस दौरान उनके साथ सादे कपड़ों में दो पुलिस अधिकारी रहेंगे। उन्हें केवल एक मोबाइल नंबर इस्तेमाल करने की अनुमति है जो हर समय चालू रहना चाहिए। साथ ही, उन्हें किसी भी गवाह से संपर्क करने या उन्हें प्रभावित करने की सख्त मनाही है।
जेल और सुरक्षा को लेकर क्या है नियम?
कोर्ट ने सुरक्षा कारणों से इंजीनियर राशिद की अपने सांसद आवास पर रुकने की मांग को खारिज कर दिया है। उन्हें तय समय के बाद वापस जेल जाना होगा। इस पूरी प्रक्रिया के लिए पुलिस एस्कॉर्ट का खर्च NIA वहन करेगी। इसके अलावा, उन्हें 1 लाख रुपये का पर्सनल बॉन्ड और उतनी ही राशि की जमानत राशि जमा करनी होगी।
पूरा मामला क्या है और अब तक क्या हुआ?
इंजीनियर राशिद 2019 से टेरर फंडिंग मामले में NIA की हिरासत में हैं। पहले उन्हें पिता से मिलने के लिए श्रीनगर जाने की एक हफ्ते की अंतरिम जमानत मिली थी, लेकिन बाद में उनके पिता को बेहतर इलाज के लिए AIIMS दिल्ली लाया गया। इसके बाद उन्होंने अपनी जमानत की शर्तों में बदलाव की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है।
Frequently Asked Questions (FAQs)
इंजीनियर राशिद AIIMS में कितने समय तक रुक सकते हैं?
दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार, वह 10 मई 2026 तक रोजाना सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक अपने पिता से मिल सकते हैं और उसके बाद उन्हें वापस जेल जाना होगा।
क्या वह अपने सांसद आवास पर रह सकते हैं?
नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए उनके सांसद आवास पर रुकने की अर्जी को खारिज कर दिया है।