Delhi: राजधानी दिल्ली में भीषण गर्मी और हीट वेव को देखते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ‘हीट वेव एक्शन प्लान 2026’ को लागू करने के निर्देश दिए हैं। इस योजना का मुख्य मकसद आम जनता, खासकर मजदूरों और स्कूली बच्च
Delhi: राजधानी दिल्ली में भीषण गर्मी और हीट वेव को देखते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ‘हीट वेव एक्शन प्लान 2026’ को लागू करने के निर्देश दिए हैं। इस योजना का मुख्य मकसद आम जनता, खासकर मजदूरों और स्कूली बच्चों को लू से बचाना है। सरकार ने अधिकारियों के साथ बैठक कर साफ किया है कि गर्मी से बचाव के लिए सभी नियमों का सख्ती से पालन होगा।
मजदूरों और स्कूली बच्चों के लिए क्या हैं नए नियम?
भीषण गर्मी के कारण निर्माण स्थलों पर काम करने वाले मजदूरों के लिए दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक बाहरी काम करने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। मजदूरों को धूप से बचने के लिए टोपी, गमछे, पानी और आइस पैक दिए जाएंगे। वहीं, स्कूलों में ‘वॉटर बेल’ सिस्टम शुरू किया गया है ताकि बच्चे समय-समय पर पानी पीते रहें। बच्चों को छुट्टी से पहले ओआरएस (ORS) का घोल पिलाकर घर भेजा जाएगा और उन्हें खुले मैदान में खेलने से रोका जाएगा।
अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवाओं में क्या इंतजाम हुए हैं?
हीटस्ट्रोक के मरीजों के लिए दिल्ली के 30 से ज्यादा अस्पतालों में ‘कूल रूम’ बनाए गए हैं। RML अस्पताल में एक खास हीट स्ट्रोक यूनिट शुरू की गई है जहाँ कोल्ड वाटर इमर्जन तकनीक से शरीर का तापमान कम किया जाएगा। आपात स्थिति के लिए 330 एम्बुलेंस को अलर्ट पर रखा गया है। साथ ही, 174 चिकित्सा अधिकारियों और आशा कार्यकर्ताओं को गर्मी से जुड़ी बीमारियों के इलाज की ट्रेनिंग दी गई है।
शहर को ठंडा रखने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए?
दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक जगहों, बस स्टैंड और पुलिस थानों पर वाटर कूलर और वॉटर एटीएम चालू कर दिए हैं। कश्मीरी गेट बस अड्डे की छतों पर रिफ्लेक्टिव कोटिंग की गई है ताकि अंदर का तापमान कम रहे। बस स्टॉप पर ‘हाई प्रेशर मिस्टिंग सिस्टम’ और सड़कों को ठंडा करने के लिए ‘एंटी-स्मॉग गन्स’ का इस्तेमाल होगा। बिजली की मांग 9,000 मेगावाट तक पहुँचने की उम्मीद है, इसलिए बिजली कंपनियों को बिना कटौती के सप्लाई सुनिश्चित करने को कहा गया है।
| सुविधा/सेवा |
विवरण |
| हेल्पलाइन नंबर |
1077, 1070, 112 |
| विशेष यूनिट |
RML अस्पताल में हीट स्ट्रोक यूनिट |
| कूल रूफ पॉलिसी |
कश्मीरी गेट बस अड्डे पर लागू |
| प्रशासनिक मदद |
39 क्विक रेस्पॉन्स टीमें (QRTs) |
Frequently Asked Questions (FAQs)
गर्मी के दौरान मजदूरों के लिए क्या नियम हैं?
निर्माण स्थलों पर काम करने वाले मजदूरों के लिए दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक बाहरी काम पर रोक रहेगी और उन्हें टोपी, पानी व प्राथमिक चिकित्सा किट दी जाएगी।
हीट वेव की स्थिति में मदद के लिए किन नंबरों पर कॉल करें?
किसी भी आपात स्थिति में दिल्ली के निवासी 24×7 हेल्पलाइन नंबर 1077, 1070 या 112 पर संपर्क कर सकते हैं।