Delhi HC ने बिहार के पूर्व MLA राजू कुमार सिंह की सजा रोकी, जश्न में फायरिंग से हुई थी मौत

Delhi: दिल्ली हाई कोर्ट ने बिहार के पूर्व विधायक Raju Kumar Singh की चार साल की जेल की सजा को निलंबित कर दिया है। यह मामला साल 2018 की एक न्यू ईयर पार्टी का है, जहां जश्न के दौरान की गई फायरिंग में Archana Gupta की मौत ह

Delhi: दिल्ली हाई कोर्ट ने बिहार के पूर्व विधायक Raju Kumar Singh की चार साल की जेल की सजा को निलंबित कर दिया है। यह मामला साल 2018 की एक न्यू ईयर पार्टी का है, जहां जश्न के दौरान की गई फायरिंग में Archana Gupta की मौत हो गई थी। जस्टिस Manoj Jain ने सोमवार, 27 जुलाई 2026 को यह आदेश जारी किया।

कोर्ट ने सजा रोकने का फैसला इसलिए लिया क्योंकि इस मामले की अपील पर जल्द सुनवाई होने की संभावना नहीं दिख रही थी। अदालत ने Raju Kumar Singh को 25,000 रुपये का पर्सनल बॉन्ड और उतनी ही राशि का्योरिटी बॉन्ड भरने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही उन्हें मंगलवार, 28 जुलाई 2026 तक रजिस्ट्री में 25 लाख रुपये का मुआवजा जमा करने को कहा गया है, जिसे पीड़ित परिवार निकाल सकता है।

इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने उन्हें IPC की धारा 304 पार्ट II और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी ठहराया था। कोर्ट ने उस समय ‘गन कल्चर’ की कड़ी आलोचना करते हुए कहा था कि कानून के शासन वाले राज्य में हमें सिंघम या पुष्पा की जरूरत नहीं है। इस सजा के बाद राजू कुमार सिंह विधानसभा से अयोग्य भी घोषित कर दिए गए थे। अब उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने वाली अर्जी पर 11 अगस्त 2026 को सुनवाई होगी।