Delhi High Court का बड़ा फैसला, विदेश में पासपोर्ट और वीजा सेवाओं के टेंडर रद्द, MEA को एक महीने में फिर से प्रक्रिया शुरू करने का आदेश

Delhi: दिल्ली हाई कोर्ट ने विदेश मंत्रालय (MEA) द्वारा अबू धाबी, कुवैत, सिंगापुर और कैनबरा में पासपोर्ट, वीजा और काउंसुलर सेवाओं के लिए किए गए तकनीकी मूल्यांकन को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने इस पूरी प्रक्रिया को मनमाना और

Delhi: दिल्ली हाई कोर्ट ने विदेश मंत्रालय (MEA) द्वारा अबू धाबी, कुवैत, सिंगापुर और कैनबरा में पासपोर्ट, वीजा और काउंसुलर सेवाओं के लिए किए गए तकनीकी मूल्यांकन को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने इस पूरी प्रक्रिया को मनमाना और पारदर्शिता की कमी वाला पाया है। अब केंद्र सरकार को एक महीने के भीतर इन चारों देशों के लिए नए सिरे से टेंडर (RFP) निकालने होंगे।

कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा कि MEA ने जिस तरह से तकनीकी मूल्यांकन किया, वह तर्कसंगत नहीं था। अदालत ने सरकार को निर्देश दिया है कि वह जल्द से जल्द इस टेंडर प्रक्रिया को पूरा करने की कोशिश करे। इस बीच, यह भी तय किया गया है कि जब तक नई प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक मौजूदा सर्विस प्रोवाइडर अपना काम जारी रखेंगे ताकि लोगों को परेशानी न हो।

इस मामले में Etrav Tech Ltd की तरफ से वकील श्रेयांश राठी ने पैरवी की थी, जिन्होंने इस फैसले को एक बड़ी जीत बताया है। वहीं, Alhind जैसी कंपनियों के टेंडर इस फैसले के बाद रद्द हो गए हैं। अब देखना होगा कि नए टेंडर में किन कंपनियों को मौका मिलता है और BLS या SGIVS जैसी पुरानी कंपनियां वापस आती हैं या नहीं।