Delhi HC का WFI को आदेश, 2 हफ्ते में तय करें विनेश फोगाट के शो-कॉज नोटिस पर फैसला

Delhi: दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) को निर्देश दिया है कि वह पहलवान विनेश फोगाट को जारी किए गए शो-कॉज नोटिस पर अगले दो हफ्तों के भीतर अपना फैसला ले। जस्टिस स्वरणा कांता शर्मा ने सोमवार, 6 जुलाई 2026 को

Delhi: दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) को निर्देश दिया है कि वह पहलवान विनेश फोगाट को जारी किए गए शो-कॉज नोटिस पर अगले दो हफ्तों के भीतर अपना फैसला ले। जस्टिस स्वरणा कांता शर्मा ने सोमवार, 6 जुलाई 2026 को यह आदेश सुनाया। कोर्ट ने विनेश की उस याचिका को बंद कर दिया है जिसमें उन्होंने चयन प्रक्रिया और नोटिस को चुनौती दी थी।

मामले की सुनवाई के दौरान WFI के वकील हेमंत पाल्हेर ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि किसी भी फैसले से पहले विनेश फोगाट को व्यक्तिगत सुनवाई का मौका दिया जाएगा। वहीं, विनेश के वकीलों ने बताया कि उन्हें 17 जून को एक और शो-कॉज नोटिस मिला है, जो एशियाई खेलों के ट्रायल के दौरान उनके व्यवहार से जुड़ा है। विनेश का दावा है कि WADA और ITA ने उन्हें खेलने के लिए मंजूरी दी है और एंटी-डोपिंग के आरोप गलत हैं।

WFI ने विनेश पर अनुशासनहीनता और एंटी-डोपिंग नियमों के उल्लंघन के आरोप लगाए हैं। महासंघ का कहना है कि विनेश ने रिटायरमेंट के बाद वापसी के लिए जरूरी छह महीने का नोटिस पीरियड पूरा नहीं किया। इसके अलावा, 2024 पेरिस ओलंपिक में वजन ज्यादा होने की वजह से उनकी अयोग्यता को भी नोटिस में ‘राष्ट्रीय शर्मिंदगी’ बताया गया था।

विनेश फोगाट ने WFI की चयन नीति को भी चुनौती दी थी, जिसे हाई कोर्ट ने पहले ‘भेदभावपूर्ण’ बताया था क्योंकि इसमें मैटरनिटी लीव से लौटने वाले खिलाड़ियों के लिए मुश्किलें थीं। हालांकि, अब WFI ने कोर्ट में कहा कि एशियाई खेलों के ट्रायल में विनेश ने हिस्सा ले लिया है, इसलिए यह मुद्दा अब खत्म हो चुका है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि विनेश चयन नीति के खिलाफ दोबारा याचिका दायर कर सकती हैं।