Delhi: दिल्ली हाई कोर्ट ने 100 करोड़ रुपये के पोंजी घोटाले के आरोपी एक वकील को अंतरिम जमानत दे दी है। जस्टिस मनोज जैन ने 23 अप्रैल 2026 को यह आदेश सुनाया। आरोपी वकील फिलहाल दिल्ली पुलिस की Economic Offences Wing (EOW) द्
Delhi: दिल्ली हाई कोर्ट ने 100 करोड़ रुपये के पोंजी घोटाले के आरोपी एक वकील को अंतरिम जमानत दे दी है। जस्टिस मनोज जैन ने 23 अप्रैल 2026 को यह आदेश सुनाया। आरोपी वकील फिलहाल दिल्ली पुलिस की Economic Offences Wing (EOW) द्वारा दर्ज मामले में न्यायिक हिरासत में था।
वकील को जमानत क्यों मिली और क्या है मामला?
अदालत ने जमानत देते समय यह बात कही कि अगर आरोपी को बाहर नहीं आने दिया गया, तो उसके बच्चों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ सकता है। आरोपी को अपने बच्चों के स्कूल एडमिशन के लिए पैसों का इंतजाम करना था, जिसके लिए उसकी मौजूदगी जरूरी बताई गई। हालांकि, सरकारी वकील ने इस याचिका का विरोध किया और कहा कि बच्चों की मां, जो इस मामले में सह-आरोपी हैं और पहले से जमानत पर बाहर हैं, वह एडमिशन का काम संभाल सकती हैं।
क्या है 100 करोड़ का यह घोटाला?
आरोपी वकील पर आरोप है कि उसने शेयर बाजार में निवेश के नाम पर लोगों को ज्यादा रिटर्न का लालच दिया और करीब 100 करोड़ रुपये की ठगी की। इस मामले में EOW ने धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और साजिश जैसी गंभीर धाराएं लगाई हैं। साथ ही, Banning of Unregulated Deposit Schemes Act, 2019 और भारतीय न्याय संहिता के प्रावधान भी जोड़े गए हैं।
आरोपी के बारे में अन्य महत्वपूर्ण जानकारी
- आरोपी शाहदरा बार एसोसिएशन का सदस्य है और पहले कड़कड़डूमा कोर्ट में प्रैक्टिस करता था।
- उसके खिलाफ उत्तर भारत के कई राज्यों में अलग-अलग FIR दर्ज हैं।
- वकील के वकील Ujwal Ghai ने कोर्ट को बताया कि आरोपी को तीन मामलों में डिफॉल्ट बेल और पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से एक मामले में नियमित जमानत मिल चुकी है।
- वह केवल EOW के इस मामले में जेल में बंद था।