Delhi में 3 साल की बच्ची से रेप के आरोपी की जमानत रद्द, High Court ने कहा- आरोपी को सरेंडर करना होगा

Delhi: दिल्ली हाई कोर्ट ने जनकपुरी के एक प्राइवेट स्कूल में तीन साल की बच्ची के साथ यौन शोषण के आरोपी केयरटेकर की जमानत रद्द कर दी है। कोर्ट ने साफ किया कि निचली अदालत ने जमानत देते समय मामले के जरूरी तथ्यों को नजरअंदाज

Delhi: दिल्ली हाई कोर्ट ने जनकपुरी के एक प्राइवेट स्कूल में तीन साल की बच्ची के साथ यौन शोषण के आरोपी केयरटेकर की जमानत रद्द कर दी है। कोर्ट ने साफ किया कि निचली अदालत ने जमानत देते समय मामले के जरूरी तथ्यों को नजरअंदाज किया था। अब आरोपी को दोबारा जेल जाना होगा।

यह पूरा मामला अप्रैल 2026 का है जब स्कूल में बच्ची के साथ यह घटना हुई थी। आरोपी ललित कुमार, जिसकी उम्र 57 साल है, को 1 मई 2026 को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, द्वारका कोर्ट ने 7 मई को उसे जमानत दे दी थी, जिसके खिलाफ दिल्ली पुलिस और बच्ची की मां ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। जस्टिस विनोद कुमार की बेंच ने इस याचिका को स्वीकार करते हुए जमानत रद्द करने का आदेश दिया है।

कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस विनोद कुमार ने कहा कि निचली अदालत मामले की गहराई को समझने में चूक गई। कोर्ट ने माना कि बच्ची ने अपनी छोटी उम्र के बावजूद आरोपी और घटना की जगह को सही तरीके से पहचाना है। कोर्ट ने यह भी कहा कि सिर्फ इसलिए कि शरीर पर बाहरी चोटें नहीं थीं या शुरुआत में बच्ची की बातें उलझी हुई थीं, उसके बयान को खारिज नहीं किया जा सकता।

दिल्ली पुलिस की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने दलील दी कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत देना गलत था, क्योंकि इस जुर्म में कम से कम 20 साल की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा, आम आदमी पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया था कि आरोपी के बेटे ने पीड़िता की मां को धमकी भी दी थी।

हाई कोर्ट ने अब आरोपी ललित कुमार को आदेश दिया है कि वह 1 जुलाई 2026 को दोपहर 2 बजे POCSO कोर्ट के सामने सरेंडर करे। इस मामले में दिल्ली सरकार ने स्कूल मैनेजमेंट को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया है ताकि बच्चों की सुरक्षा और नियमों के पालन की जांच की जा सके।