Delhi Gymkhana Club को खाली करने का नोटिस, केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंची क्लब और स्टाफ एसोसिएशन
Delhi: लुटियंस दिल्ली के सफदरजंग रोड स्थित मशहूर Delhi Gymkhana Club को खाली कराने की तैयारी में केंद्र सरकार जुट गई है। सरकार के इस कदम के खिलाफ अब क्लब और उसकी स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा
Delhi: लुटियंस दिल्ली के सफदरजंग रोड स्थित मशहूर Delhi Gymkhana Club को खाली कराने की तैयारी में केंद्र सरकार जुट गई है। सरकार के इस कदम के खिलाफ अब क्लब और उसकी स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस मामले की सुनवाई 6 जुलाई 2026 को जस्टिस अवनीश झिंगन की कोर्ट में होगी।
पूरा मामला 2, सफदरजंग रोड पर स्थित 27.3 एकड़ जमीन से जुड़ा है। Land and Development Office (L&DO) ने 29 जून 2026 को क्लब को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इसमें सरकार ने क्लब से जवाब मांगा है कि उसे वहां से बेदखल क्यों न कर दिया जाए। इससे पहले 22 मई 2026 को भी क्लब को 5 जून तक जगह खाली करने का आदेश दिया गया था, लेकिन बाद में केंद्र ने कोर्ट में कहा कि वह कानून के मुताबिक नोटिस देकर ही कार्रवाई करेगा।
सरकार का कहना है कि यह जमीन प्रधानमंत्री आवास के पास है और बहुत कीमती है। इसे ‘पब्लिक प्रपोज’ के लिए इस्तेमाल किया जाना है। केंद्र सरकार के मुताबिक इस जमीन की जरूरत डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने, सार्वजनिक सुरक्षा, सरकारी कामकाज और अन्य जरूरी प्रोजेक्ट्स के लिए है। यह पूरी कार्रवाई ‘Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971’ के तहत की जा रही है।
इस विवाद के बीच दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने जून 2026 में लुटियंस दिल्ली के ग्रीन एरिया को लेकर चिंता जताई थी। उन्होंने कहा था कि अगर ऐसे हरे-भरे इलाके खत्म हुए तो हम सब दम घुटने से मर जाएंगे। फिलहाल, क्लब और उसके सदस्यों को 7 जुलाई 2026 को दोपहर 2:30 बजे एस्टेट ऑफिसर के सामने पेश होकर अपना जवाब देना है। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो सरकार एकतरफा फैसला ले सकती है।