Delhi: राजधानी दिल्ली में बकरा ईद (Eid-ul-Azha) को लेकर सरकार ने सख्त गाइडलाइंस जारी की हैं। विकास मंत्रालय ने साफ किया है कि शहर में गाय, बछड़े और ऊंट जैसे प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी देना पूरी तरह गैरकानूनी है। नियम
Delhi: राजधानी दिल्ली में बकरा ईद (Eid-ul-Azha) को लेकर सरकार ने सख्त गाइडलाइंस जारी की हैं। विकास मंत्रालय ने साफ किया है कि शहर में गाय, बछड़े और ऊंट जैसे प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी देना पूरी तरह गैरकानूनी है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा और कानूनी कार्रवाई होगी।
कुर्बानी को लेकर क्या हैं सरकारी नियम?
दिल्ली सरकार ने निर्देश दिए हैं कि कुर्बानी केवल उन्हीं जगहों पर की जाए जो प्रशासन द्वारा तय और अधिकृत हैं। सड़कों, गलियों या किसी भी सार्वजनिक जगह पर कुर्बानी करना मना है। इसके अलावा, सड़कों पर जानवरों की खरीद-बिक्री के लिए बाजार लगाना भी गैरकानूनी माना गया है। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि जानवरों का खून सड़कों या नालों में न बहे और अवशेषों को सुरक्षा मानकों के हिसाब से ही ठिकाने लगाया जाए।
किन कानूनों के तहत होगी कार्रवाई?
यह एडवाइजरी प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 और ट्रांसपोर्ट ऑफ एनिमल्स रूल्स 1978 जैसे कानूनों पर आधारित है। दिल्ली एग्रीकल्चरल कैटल प्रिजर्वेशन एक्ट 1994 के तहत गाय की कुर्बानी पर पूरी तरह रोक है। वहीं, फूड सेफ्टी रेगुलेशन 2011 के मुताबिक ऊंट को नॉन-फूड एनिमल माना गया है, इसलिए इसकी बलि देना भी अपराध है।
मंत्री कपिल मिश्रा ने क्या कहा?
विकास मंत्री Kapil Mishra ने कहा कि अवैध पशु परिवहन और बिना अनुमति कुर्बानी करने वालों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील की है कि अगर कहीं भी जानवरों के साथ क्रूरता या अवैध कुर्बानी दिखे, तो तुरंत पुलिस या प्रशासन को सूचना दें। सरकार अब पोस्टर और सोशल मीडिया के जरिए लोगों को इन नियमों के प्रति जागरूक करेगी ताकि शहर में शांति और स्वच्छता बनी रहे।
Frequently Asked Questions (FAQs)
दिल्ली में बकरा ईद पर किन जानवरों की कुर्बानी मना है?
दिल्ली में गाय, बछड़े और ऊंट जैसे प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी देना पूरी तरह गैरकानूनी है। ऐसा करने पर आपराधिक मामला दर्ज होगा।
कुर्बानी के लिए सरकार ने क्या निर्देश दिए हैं?
कुर्बानी केवल अधिकृत (authorized) जगहों पर ही की जा सकती है। सड़कों, गलियों या सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी और जानवरों की खरीद-बिक्री प्रतिबंधित है।