Delhi के Rouse Avenue कोर्ट में NIA की 3 नई स्पेशल कोर्ट होंगी तैनात, आतंकवाद के मामलों की सुनवाई होगी तेज
Delhi: दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद से जुड़े मामलों की सुनवाई को आसान बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। Rouse Avenue जिला कोर्ट कॉम्प्लेक्स में National Investigation Agency (NIA) एक्ट, 2008 के तहत तीन न
Delhi: दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद से जुड़े मामलों की सुनवाई को आसान बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। Rouse Avenue जिला कोर्ट कॉम्प्लेक्स में National Investigation Agency (NIA) एक्ट, 2008 के तहत तीन नई स्पेशल कोर्ट तय की गई हैं। इस फैसले का मकसद गंभीर मामलों के ट्रायल को तेज करना और कानूनी प्रक्रिया को बेहतर बनाना है।
यह पूरा फैसला दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर लिया गया है। कानून, न्याय और विधायी मामलों के विभाग ने 7 जुलाई 2026 को इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी की थी। इस नोटिफिकेशन को दिल्ली के उपराज्यपाल Taranjit Singh Sandhu की ओर से प्रिंसिपल सेक्रेटरी Reetesh Singh ने औपचारिक रूप दिया।
Rouse Avenue जिला कोर्ट कॉम्प्लेक्स में स्पेशल एक्सक्लूसिव कोर्ट नंबर 4, 5 और 6 को अब NIA स्पेशल कोर्ट के रूप में काम करना होगा। इन अदालतों में NIA एक्ट, 2008 की अनुसूची में बताए गए अपराधों की सुनवाई की जाएगी।
अब तक Patiala House कोर्ट में Additional Sessions Judge-02 की अदालत NIA स्पेशल कोर्ट के तौर पर काम कर रही थी, जो 12 सितंबर 2013 से चालू थी। जैसे ही Rouse Avenue की नई अदालतें पूरी तरह काम करना शुरू कर देंगी, Patiala House कोर्ट की यह भूमिका खत्म हो जाएगी। यह बदलाव दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा पोस्टिंग या ट्रांसफर ऑर्डर जारी होने के बाद लागू होगा।
इस बदलाव से आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े केस एक ही जगह सिमट जाएंगे, जिससे केस मैनेजमेंट बेहतर होगा और लंबित मामलों का निपटारा जल्दी हो सकेगा। साथ ही, इन मामलों के लिए अब अलग और समर्पित बुनियादी ढांचा उपलब्ध होगा।