Delhi के कोचिंग सेंटरों को सरकार की सख्त चेतावनी, एक महीने में सुरक्षा नियम न मानने पर लगेगा ताला
Delhi: दिल्ली सरकार ने शहर के सभी कोचिंग सेंटरों के लिए सख्त आदेश जारी किए हैं। अब सभी संस्थानों को एक महीने के भीतर सुरक्षा नियमों को पूरा करना होगा, वरना उन्हें बंद कर दिया जाएगा। सरकार इस पूरे सेक्टर को व्यवस्थित करने
Delhi: दिल्ली सरकार ने शहर के सभी कोचिंग सेंटरों के लिए सख्त आदेश जारी किए हैं। अब सभी संस्थानों को एक महीने के भीतर सुरक्षा नियमों को पूरा करना होगा, वरना उन्हें बंद कर दिया जाएगा। सरकार इस पूरे सेक्टर को व्यवस्थित करने और छात्रों की जान सुरक्षित रखने के लिए एक नया कानून भी ला रही है।
लखनऊ के एक कोचिंग सेंटर में आग लगने से 15 लोगों की मौत के बाद दिल्ली सरकार ने यह कड़ा कदम उठाया है। दिल्ली में कुल 924 रजिस्टर्ड कोचिंग सेंटर हैं, जिनका 1 जुलाई 2026 से अधिकारी निरीक्षण करना शुरू करेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साफ कहा है कि छात्रों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा और नियम तोड़ने वाले संस्थानों को सील कर दिया जाएगा। उन्होंने छात्रों से भी अपील की है कि अगर उन्हें अपने सेंटर में कोई कमी दिखे, तो वे सीधे सरकार को शिकायत करें।
शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने बताया कि सरकार ने न्यायमूर्ति गौबा समिति की सिफारिशों को मान लिया है और अगले तीन महीनों में नया कानून आ जाएगा। इस काम के लिए दिल्ली नगर निगम (MCD) को नोडल एजेंसी बनाया गया है।
| मुख्य नियम और शर्तें | विवरण |
|---|---|
| फायर सेफ्टी | Delhi Fire Service से NOC लेना और ऑडिट रिपोर्ट गेट पर लगाना अनिवार्य है |
| उपकरण | काम करने वाले अग्निशामक यंत्र, स्मोक डिटेक्टर और अलार्म सिस्टम होने चाहिए |
| इमारत का उपयोग | इमारत व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए वैध होनी चाहिए, बेसमेंट में क्लास नहीं चलेगी |
| छात्र क्षमता | एक कमरे या तय क्षेत्र में बैठने वाले छात्रों की संख्या की सीमा तय की गई है |
| फीस और विज्ञापन | फीस की जानकारी पहले देनी होगी और फर्जी टॉपर वाले विज्ञापनों पर रोक रहेगी |
| स्टाफ मानक | शिक्षकों की योग्यता, वेतन और काम के घंटे तय किए जाएंगे |