Delhi: दिल्ली सरकार ने शहर की हरियाली बचाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब अवैध तरीके से पेड़ काटने या उन्हें नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। इसके लिए वन और वन्यजीव विभाग ने एक नया Standard Operati
Delhi: दिल्ली सरकार ने शहर की हरियाली बचाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब अवैध तरीके से पेड़ काटने या उन्हें नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। इसके लिए वन और वन्यजीव विभाग ने एक नया Standard Operating Procedure (SOP) लागू किया है, जिससे आम लोग भी अब पेड़ बचाने में सरकार की मदद कर सकेंगे।
शिकायत कैसे करें और क्या होगा एक्शन
दिल्ली सरकार ने शिकायत दर्ज कराने के लिए कई आसान तरीके दिए हैं। नागरिक टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800118600 पर कॉल कर सकते हैं या ऑनलाइन पोर्टल https://ghl.eforest.delhi.gov.in के जरिए अपनी शिकायत भेज सकते हैं। शिकायत मिलते ही Quick Response Teams (QRTs) तुरंत मौके पर पहुंचेंगी। ये टीमें जियो-टैग्ड फोटो और वीडियो के जरिए सबूत जुटाएंगी ताकि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जा सके।
नियमों में क्या बदलाव हुए हैं
यह नया सिस्टम Delhi Preservation of Trees Act, 1994 की धारा 33 के तहत लागू किया गया है। मुख्यमंत्री Rekha Gupta ने इसे एक ऐतिहासिक फैसला बताया है। अब बीट ऑफिसर्स और ट्री ऑफिसर्स के पास ज्यादा पावर होगी, जिससे वे मौके पर ही सामान जब्त कर सकेंगे और काम रुकवा सकेंगे। निगरानी के लिए एक सेंट्रल फॉरेस्ट कंट्रोल रूम और डिविजनल कंट्रोल रूम बनाए गए हैं जो 24 घंटे काम करेंगे।
शिकायत और निगरानी की पूरी जानकारी
| सुविधा/अधिकारी |
मुख्य जिम्मेदारी/जानकारी |
| हेल्पलाइन नंबर |
1800118600 (टोल-फ्री) |
| ऑनलाइन पोर्टल |
https://ghl.eforest.delhi.gov.in |
| QRT टीम |
तुरंत मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करना |
| कंट्रोल रूम |
24×7 निगरानी और समन्वय |
| अधिकारी |
बीट और ट्री ऑफिसर्स को सामान जब्त करने का अधिकार |