Delhi में कोचिंग सेंटरों के लिए आएगा नया कानून, नियमों की अनदेखी करने वालों पर लगेगा ताला

Delhi: राजधानी दिल्ली में अब कोचिंग सेंटरों की मनमानी नहीं चलेगी। मुख्यमंत्री Rekha Gupta ने साफ कर दिया है कि शहर के सभी कोचिंग सेंटरों को रेगुलेट करने के लिए एक नया कानून लाया जाएगा। लखनऊ में एक कोचिंग सेंटर में लगी आग

Delhi: राजधानी दिल्ली में अब कोचिंग सेंटरों की मनमानी नहीं चलेगी। मुख्यमंत्री Rekha Gupta ने साफ कर दिया है कि शहर के सभी कोचिंग सेंटरों को रेगुलेट करने के लिए एक नया कानून लाया जाएगा। लखनऊ में एक कोचिंग सेंटर में लगी आग में 15 लोगों की मौत के बाद दिल्ली सरकार ने यह सख्त कदम उठाने का फैसला किया है।

मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी है कि जिन कोचिंग सेंटरों के पास फायर ऑडिट नहीं है या वहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं हैं, उन्हें सुधार के लिए एक महीने का समय दिया जाएगा। अगर एक महीने बाद भी नियमों का पालन नहीं हुआ, तो ऐसे सेंटरों को तुरंत सील कर दिया जाएगा। इस पूरी कार्रवाई की जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री Ashish Sood को सौंपी गई है, जिन्होंने शहर भर के कोचिंग सेंटरों में सुरक्षा जांच के आदेश दे दिए हैं।

नया कानून हाई कोर्ट की एक कमेटी की सिफारिशों के आधार पर बनाया जा रहा है। इस कानून में सिर्फ आग से सुरक्षा ही नहीं, बल्कि फीस का ढांचा, छात्रों की मानसिक सेहत, बिल्डिंग की मजबूती और शिकायतों के निपटारे जैसे जरूरी मुद्दे भी शामिल होंगे। इस पॉलिसी को तैयार करने के लिए MCD, दिल्ली फायर सर्विस, दिल्ली पुलिस और स्वास्थ्य विभाग जैसे कई विभागों को साथ जोड़ा गया है।

सरकार ने छात्रों और उनके माता-पिता से भी अपील की है कि अगर उन्हें अपने कोचिंग सेंटर में कोई भी कमी या असुरक्षित माहौल दिखे, तो उसकी शिकायत फोन, ईमेल या मैसेज के जरिए सरकार को दें। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि ऐसी शिकायतों पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा।