Delhi के कोचिंग सेंटर्स पर CM रेखा गुप्ता का कड़ा एक्शन, सुरक्षा नियमों में चूक होने पर होंगे सील

Delhi: राजधानी दिल्ली के कोचिंग संस्थानों के लिए अब नियम काफी सख्त होने वाले हैं। मुख्यमंत्री Rekha Gupta ने सभी कोचिंग सेंटर्स को एक महीने का अल्टीमेटम दिया है ताकि वे सुरक्षा मानकों को पूरा कर सकें। सरकार ने साफ कर दिय

Delhi: राजधानी दिल्ली के कोचिंग संस्थानों के लिए अब नियम काफी सख्त होने वाले हैं। मुख्यमंत्री Rekha Gupta ने सभी कोचिंग सेंटर्स को एक महीने का अल्टीमेटम दिया है ताकि वे सुरक्षा मानकों को पूरा कर सकें। सरकार ने साफ कर दिया है कि छात्रों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा और लापरवाही बरतने वाले संस्थानों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

CM Rekha Gupta ने घोषणा की है कि दिल्ली सरकार कोचिंग संस्थानों को रेगुलेट करने के लिए एक नया कानून लाने जा रही है। यह कानून अगले तीन महीनों के भीतर पब्लिक डोमेन में आ सकता है। यह पूरा फ्रेमवर्क जस्टिस गौबा कमेटी की सिफारिशों पर आधारित होगा, जिसे 2024 में राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर हादसे के बाद बनाया गया था। नए कानून में स्ट्रक्चरल सेफ्टी, शिक्षकों की योग्यता, ऑपरेशनल नियम और विज्ञापनों के लिए गाइडलाइन्स शामिल होंगी।

शिक्षा मंत्री Ashish Sood ने बताया कि दिल्ली के सभी 924 कोचिंग सेंटर्स की जांच की जाएगी। इस अभियान के लिए MCD को नोडल एजेंसी बनाया गया है। जिन संस्थानों को पहले भी चेतावनी दी गई थी और उन्होंने अब तक सुधार नहीं किया है, उन्हें सीधे सील कर दिया जाएगा। बाकी सेंटर्स को नोटिस भेजकर एक महीने का समय दिया जाएगा ताकि वे अपनी कमियों को दूर कर सकें।

नए नियमों के तहत अब सभी कोचिंग संस्थानों के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। उन्हें फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट, बिल्डिंग स्टेबिलिटी अप्रूवल और इमरजेंसी एग्जिट जैसे जरूरी इंतजाम करने होंगे। बेसमेंट के इस्तेमाल को लेकर भी अब कड़े नियम लागू होंगे। शिक्षा मंत्री ने जोर दिया कि छात्रों की सुरक्षा सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है।

मुख्यमंत्री ने छात्रों से भी अपील की है कि अगर उन्हें अपने कोचिंग सेंटर में कोई असुरक्षित स्थिति दिखती है, तो वे इसकी जानकारी मैसेज, ईमेल या फोन के जरिए सरकार तक पहुंचाएं।