Delhi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने की अपील के बाद दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब सरकारी कर्मचारी और बड़े अधिकारी ईंधन की बचत के लिए नए नियमों का पालन करेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इन कदमों का ऐला
Delhi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने की अपील के बाद दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब सरकारी कर्मचारी और बड़े अधिकारी ईंधन की बचत के लिए नए नियमों का पालन करेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इन कदमों का ऐलान किया है ताकि प्रदूषण कम हो और लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा इस्तेमाल करें।
मेट्रो डे और पेट्रोल कटौती के क्या हैं नए नियम
दिल्ली सरकार ने ‘मेट्रो डे’ की शुरुआत की है, जिसके तहत हर सोमवार को सभी मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों को मेट्रो या अन्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट से दफ्तर जाना होगा। इसके साथ ही सरकारी विभागों के पेट्रोल कोटे में 20% की कटौती की गई है। वरिष्ठ अधिकारियों का मासिक पेट्रोल कोटा अब 200-250 लीटर से घटकर 160-200 लीटर रह गया है।
कर्मचारियों के लिए WFH और ऑफिस टाइमिंग में बदलाव
सरकारी कर्मचारियों के लिए अब हफ्ते में दो दिन Work From Home (WFH) अनिवार्य होगा और प्राइवेट कंपनियों को भी ऐसा करने की सलाह दी गई है। हफ्ते में एक दिन ‘नो व्हीकल डे’ मनाया जाएगा। ऑफिस के समय में भी बदलाव किया गया है, अब दिल्ली सरकार के दफ्तर सुबह 10:30 से शाम 7:00 बजे तक और MCD दफ्तर सुबह 8:30 से शाम 5:00 बजे तक चलेंगे।
अन्य बड़े फैसले और सुविधाएं
| क्षेत्र |
नया नियम/सुविधा |
| विदेशी यात्रा |
मंत्रियों और अधिकारियों के लिए एक साल तक बैन |
| मीटिंग्स |
कम से कम 50% मीटिंग्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होंगी |
| नई गाड़ियां |
अगले 6 महीने तक कोई नई सरकारी गाड़ी नहीं खरीदी जाएगी |
| भत्ता |
ट्रांसपोर्ट अलाउंस में 10% की बढ़ोतरी होगी |
| EV चार्जिंग |
सभी सरकारी परिसरों में चार्जिंग स्टेशन बनेंगे |
| शिक्षा |
कॉलेज में नॉन-प्रैक्टिकल क्लास ऑनलाइन होंगी |
Frequently Asked Questions (FAQs)
मेट्रो डे कब मनाया जाएगा और इसमें कौन शामिल होगा
मेट्रो डे हर सोमवार को मनाया जाएगा। इसमें दिल्ली सरकार के सभी मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के लिए मेट्रो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करना अनिवार्य होगा।
सरकारी कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम का क्या नियम है
दिल्ली सरकार के कर्मचारियों के लिए अब हफ्ते में दो दिन वर्क फ्रॉम होम (WFH) करना अनिवार्य कर दिया गया है।