Delhi की महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 2500 रुपये, कैबिनेट ने ‘लक्ष्मी योजना’ को दी मंजूरी
Delhi: दिल्ली सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए ‘दिल्ली लक्ष्मी योजना’ को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। सरकार का लक्ष्य ह
Delhi: दिल्ली सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए ‘दिल्ली लक्ष्मी योजना’ को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि इस मदद से महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें और अपनी छोटी-मोटी जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर न रहें।
योजना की पहली किस्त 1 अगस्त 2026 से महिलाओं के बैंक खातों में भेजी जाएगी, हालांकि कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार इसे रक्षाबंधन के आसपास 28 अगस्त 2026 तक शुरू किया जा सकता है। इस पूरी प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी रखने के लिए एक डिजिटल पोर्टल बनाया गया है, जो अगले महीने से आम जनता के लिए खुल जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस योजना की तैयारियों की समीक्षा की है और इसके लिए लगभग 5,110 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है।
पैसे मिलने के तरीके में एक खास बदलाव किया गया है। महिलाओं को मिलने वाले 2500 रुपये में से वे केवल 1000 रुपये ही तुरंत निकाल सकेंगी। बाकी के 1500 रुपये अनिवार्य रूप से एक RD (आवर्ती जमा) खाते में जमा होंगे। यह पैसा 3 साल के लिए लॉक रहेगा, जिसका मतलब है कि इसे 3 साल से पहले नहीं निकाला जा सकेगा। तीन साल बाद यह पूरी जमा राशि ब्याज के साथ वापस मिलेगी, जिससे महिलाओं को भविष्य के लिए करीब 60,000 रुपये तक की बचत हो सकती है।
योजना का लाभ लेने के लिए सरकार ने कुछ जरूरी नियम तय किए हैं, जो इस प्रकार हैं:
| विवरण | पात्रता नियम |
|---|---|
| उम्र सीमा | 21 से 60 वर्ष के बीच |
| निवास | पिछले 10 वर्षों से दिल्ली की स्थायी निवासी |
| पारिवारिक आय | सालाना आय 2.5 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए |
| लाभार्थी | एक परिवार से केवल एक महिला (सबसे बुजुर्ग महिला को प्राथमिकता) |
| रिकॉर्ड | महिला या परिवार के किसी सदस्य का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए |
| अपवाद | सरकारी कर्मचारी, इनकम टैक्स भरने वाले, पेंशनभोगी और चार पहिया वाहन मालिक पात्र नहीं होंगे |
आवेदन करने के लिए महिलाओं को आधार कार्ड, वोटर आईडी और परिवार से जुड़े जरूरी दस्तावेज देने होंगे। साथ ही एक स्व-घोषणा पत्र भी जमा करना होगा, जिसमें दिल्ली निवासी होने और किसी आपराधिक मामले में शामिल न होने की जानकारी देनी होगी।