Delhi: दिल्ली सरकार महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए ‘दुर्गा ई-ऑटो योजना’ (DURGA Scheme) शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बजट 2026-27 में इसकी घोषणा की ह
Delhi: दिल्ली सरकार महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए ‘दुर्गा ई-ऑटो योजना’ (DURGA Scheme) शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बजट 2026-27 में इसकी घोषणा की है। इस योजना के जरिए लोगों को इलेक्ट्रिक ऑटो चलाने का मौका मिलेगा, जिससे उन्हें रोजगार मिलेगा और शहर में प्रदूषण भी कम होगा।
दुर्गा ई-ऑटो योजना के तहत किसे मिलेंगे परमिट और क्या है पात्रता
इस योजना के पहले चरण में कुल 1,100 परमिट दिए जाएंगे, जिनमें से 1,000 महिलाओं के लिए और 100 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आरक्षित हैं। परमिट ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर दिए जाएंगे। आवेदन करने वाली महिलाओं की उम्र 20 से 40 साल के बीच होनी चाहिए और उनके पास दिल्ली का वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और PSV बैज होना जरूरी है। साथ ही, परिवार की सालाना आय 5 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और परिवार में पहले से कोई ऑटो नहीं होना चाहिए।
योजना की खास बातें और सरकारी मदद
सरकार ने इस योजना के लिए 20 करोड़ रुपये का बजट रखा है। इसमें ई-ऑटो खरीदने के लिए सब्सिडी और बैंकों के जरिए ब्याज में छूट दी जाएगी। खास बात यह है कि योजना के तहत मिलने वाले ई-ऑटो गुलाबी रंग के होंगे। सरकार Ola और Uber जैसे प्लेटफॉर्म के साथ भी तालमेल बिठाएगी ताकि महिला ड्राइवरों को आसानी से सवारी मिल सके।
| विवरण |
जानकारी |
| कुल परमिट |
1,100 (1000 महिला, 100 ट्रांसजेंडर) |
| आयु सीमा |
20 से 40 वर्ष |
| बजट |
20 करोड़ रुपये |
| रंग |
गुलाबी (Pink) |
| चयन प्रक्रिया |
पहले आओ, पहले पाओ |
| अनिवार्य दस्तावेज |
वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, PSV बैज |
ई-ऑटो बेचने और ट्रेनिंग के नियम क्या हैं
नियमों के मुताबिक, इस योजना से मिला ई-ऑटो तीन साल तक किसी दूसरे को नहीं बेचा जा सकेगा। तीन साल बाद इसे किसी अन्य पात्र महिला या ट्रांसजेंडर को बेचा जा सकता है। इसके अलावा, 15 मई 2026 से लागू नए नियमों के अनुसार, अब एक व्यक्ति केवल एक ही ई-रिक्शा रजिस्टर करा सकता है। लाइसेंस पाने के लिए ड्राइवरों को 10 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम पूरा करना होगा।
Frequently Asked Questions (FAQs)
दुर्गा ई-ऑटो योजना के लिए कौन पात्र है
दिल्ली की 20 से 40 वर्ष की महिलाएं और ट्रांसजेंडर पात्र हैं। उनके पास दिल्ली का वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस और PSV बैज होना चाहिए और परिवार की सालाना आय 5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
कुल कितने ई-ऑटो परमिट दिए जाएंगे
शुरुआती चरण में कुल 1,100 परमिट दिए जाएंगे, जिनमें 1,000 महिलाओं और 100 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए तय किए गए हैं।