Delhi: गैंगस्टर शब्बीर चौधरी की रिमांड पर पटियाला हाउस कोर्ट का फैसला सुरक्षित, पुलिस ने मांगी 10 दिन की कस्टडी
Delhi: दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में मौजूद गैंगस्टर शब्बीर चौधरी उर्फ शब्बीर अली की रिमांड को लेकर मामला अब कोर्ट के हाथ में है। पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की उस अर्जी पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसमें आरोपी
Delhi: दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में मौजूद गैंगस्टर शब्बीर चौधरी उर्फ शब्बीर अली की रिमांड को लेकर मामला अब कोर्ट के हाथ में है। पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की उस अर्जी पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसमें आरोपी की हिरासत बढ़ाने की मांग की गई थी।
शब्बीर चौधरी को पुलिस ने मकोका (MCOCA) के तहत गिरफ्तार किया है। 14 जून 2026 को कोर्ट ने उसे तीन दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा था। यह समय पूरा होने के बाद 17 जून 2026 को उसे दोबारा पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जहां दिल्ली पुलिस ने उसकी कस्टडी 10 दिन और बढ़ाने की अर्जी दी।
पुलिस का कहना है कि शब्बीर से पूछताछ करना अभी जरूरी है ताकि उसके गिरोह के दूसरे सदस्यों का पता लगाया जा सके। साथ ही, पुलिस उन संपत्तियों की भी जांच करना चाहती है जो अपराध के जरिए कमाई गई हैं। दूसरी तरफ, शब्बीर चौधरी के वकील ने इस रिमांड का विरोध किया। उन्होंने कोर्ट में दलील दी कि पुलिस को पहले यह बताना चाहिए कि पिछली हिरासत के दौरान उन्हें क्या जानकारी मिली और क्या हासिल हुआ।