Delhi: पूर्व MLA Alka Lamba ने Rouse Avenue कोर्ट में एक आवेदन दिया है जिसमें उन्होंने अच्छे व्यवहार के आधार पर प्रोबेशन (परिवीक्षा) पर रिहाई की मांग की है। यह मामला 2024 में जंतर मंतर पर महिला आरक्षण के लिए किए गए विरोध
Delhi: पूर्व MLA Alka Lamba ने Rouse Avenue कोर्ट में एक आवेदन दिया है जिसमें उन्होंने अच्छे व्यवहार के आधार पर प्रोबेशन (परिवीक्षा) पर रिहाई की मांग की है। यह मामला 2024 में जंतर मंतर पर महिला आरक्षण के लिए किए गए विरोध प्रदर्शन से जुड़ा है, जिसमें उन्हें दोषी ठहराया गया था। फिलहाल कोर्ट इस मामले में सजा पर बहस सुन रहा है।
Alka Lamba को किन धाराओं में पाया गया दोषी
ACJM अश्विनी पंवार की कोर्ट ने 25 मई 2026 को Alka Lamba को दोषी करार दिया था। उन पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई गंभीर धाराएं लगी थीं। इसमें धारा 132 (सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी से रोकने के लिए हमला), धारा 221 (सरकारी काम में बाधा डालना), धारा 223(a) (आदेश का उल्लंघन) और धारा 285 (रास्ते में बाधा डालना) शामिल हैं। पुलिस का आरोप था कि उन्होंने प्रतिबंधित आदेशों को नजरअंदाज किया और प्रदर्शनकारियों को बैरिकेड्स तोड़कर संसद की ओर बढ़ने के लिए उकसाया था।
अब आगे क्या होगा और कोर्ट की अगली तारीख क्या है
4 जून 2026 को Alka Lamba ने प्रोबेशन के लिए अर्जी लगाई, जिस पर जज अश्विनी पंवार ने सरकारी वकील (prosecution) को जवाब दाखिल करने का समय दिया है। अब इस आवेदन पर जवाब और सजा को लेकर अगली सुनवाई 6 जून 2026 को होगी। इससे पहले दिसंबर 2025 और फरवरी 2026 में उनकी डिस्चार्ज याचिका और रिविजन याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया था।
दोषी होने के बाद Alka Lamba ने क्या कहा
सजा मिलने के बाद Alka Lamba ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा के लिए लड़ने में किसी सजा से नहीं डरती हैं। उन्होंने कहा कि उनका असली अपराध सिर्फ इन मुद्दों पर अपनी आवाज उठाना था। इस पूरे मामले में उनकी पैरवी वकील एम ज़ेड खान और इमरान अली कर रहे हैं।
Frequently Asked Questions (FAQs)
Alka Lamba को किस मामले में दोषी ठहराया गया है?
उन्हें 2024 में जंतर मंतर पर महिला आरक्षण के लिए किए गए विरोध प्रदर्शन के दौरान सरकारी काम में बाधा डालने और आदेशों का उल्लंघन करने के मामले में दोषी पाया गया है।
प्रोबेशन की अर्जी पर अगली सुनवाई कब है?
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) अश्विनी पंवार की कोर्ट में अगली सुनवाई 6 जून 2026 को होगी, जिसमें प्रोबेशन अर्जी पर जवाब और सजा पर बहस होगी।