Delhi में EV सब्सिडी के लिए नया पोर्टल लॉन्च, अब घर बैठे ऐसे करें अप्लाई; जान लीजिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स

Delhi: दिल्ली सरकार ने शहर में प्रदूषण कम करने और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नई EV पॉलिसी 2026 लागू कर दी है। इसके तहत सब्सिडी पाने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एक नया ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है। अब

Delhi: दिल्ली सरकार ने शहर में प्रदूषण कम करने और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नई EV पॉलिसी 2026 लागू कर दी है। इसके तहत सब्सिडी पाने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एक नया ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है। अब दिल्ली के लोग बिना किसी दफ्तर के चक्कर काटे डिजिटल तरीके से सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकेंगे।

यह नई नीति 1 जुलाई 2026 से शुरू हो चुकी है और 31 मार्च 2030 तक लागू रहेगी। सब्सिडी के लिए आवेदन करने के लिए सरकार ने evsubsidy.delhi.gov.in पोर्टल बनाया है। नियम यह है कि वाहन खरीदने और उसकी RC मिलने के 30 दिनों के भीतर आवेदन करना होगा। आवेदन मंजूर होने के 60 दिनों के अंदर सब्सिडी की रकम सीधे आपके आधार से जुड़े बैंक खाते में DBT के जरिए भेज दी जाएगी।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस पोर्टल और पॉलिसी बुकलेट का अनावरण किया है। इस योजना के तहत 30 लाख रुपये तक की एक्स-शोरूम कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में 100% की छूट मिलेगी। आवेदन के दौरान पोर्टल पर गाड़ी का नंबर और चेसिस नंबर के आखिरी पांच अंक डालने होंगे, जिसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल पर OTP आएगा।

जरूरी दस्तावेज विवरण
पहचान पत्र आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड
वाहन दस्तावेज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC)
बैंक विवरण बैंक पासबुक का पहला पन्ना या कैंसल चेक
व्यावसायिक वाहन पैन कार्ड और GST दस्तावेज (कंपनियों के लिए)

सरकार ने आने वाले समय के लिए कुछ कड़े नियम भी तय किए हैं। 1 जनवरी 2027 से दिल्ली में केवल इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर और N1 श्रेणी के ट्रकों का रजिस्ट्रेशन होगा। वहीं 1 अप्रैल 2028 से नए पेट्रोल और CNG टू-व्हीलर का रजिस्ट्रेशन पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। सरकार इस पूरी योजना पर अगले चार सालों में 7,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश करेगी।

एक जरूरी बात यह है कि जो लोग इस सब्सिडी का लाभ लेंगे, उन्हें तीन साल तक गाड़ी दिल्ली से बाहर ट्रांसफर करने या री-रजिस्ट्रेशन के लिए NOC नहीं दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने लोगों को सलाह दी है कि गाड़ी खरीदने से पहले पोर्टल पर यह जरूर चेक कर लें कि वह मॉडल सब्सिडी के लिए मंजूर है या नहीं।