Delhi में EV खरीदना होगा सस्ता, नई पॉलिसी के तहत मिलेगी भारी सब्सिडी, जान लीजिए पैसे पाने का पूरा तरीका

Delhi: दिल्ली सरकार ने शहर में प्रदूषण कम करने और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नई EV पॉलिसी 2026 लागू कर दी है। यह नीति 1 जुलाई 2026 से शुरू होकर 31 मार्च 2030 तक चलेगी। सरकार का लक्ष्य अगले चार सालों में 15,0

Delhi: दिल्ली सरकार ने शहर में प्रदूषण कम करने और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नई EV पॉलिसी 2026 लागू कर दी है। यह नीति 1 जुलाई 2026 से शुरू होकर 31 मार्च 2030 तक चलेगी। सरकार का लक्ष्य अगले चार सालों में 15,000 करोड़ रुपये का निवेश लाना है ताकि लोग पेट्रोल-डीजल छोड़कर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ बढ़ें।

इस नई पॉलिसी में अलग-अलग वाहनों के लिए सब्सिडी और छूट तय की गई है। इलेक्ट्रिक कारों के लिए नियम यह है कि अगर कार की एक्स-शोरूम कीमत 30 लाख रुपये तक है, तो उसे रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी होगी। 30 लाख से महंगी कारों को यह लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा, पुराने वाहनों को कबाड़ (स्क्रैप) करने पर भी अतिरिक्त पैसे मिलेंगे।

वाहन का प्रकार पहले साल की सब्सिडी दूसरे साल की सब्सिडी तीसरे साल की सब्सिडी
दोपहिया (per kWh) ₹10,000 (अधिकतम ₹30,000) ₹6,600 (अधिकतम ₹20,000) ₹10,000 तक की कमी
तिपहिया वाहन ₹50,000 ₹40,000 ₹30,000
N1 गुड्स वाहन ₹1 लाख तक ₹75,000 ₹50,000

पुराने वाहनों को स्क्रैप करने पर मिलने वाला प्रोत्साहन इस प्रकार है: BS-IV या पुराने दोपहिया वाहनों पर 10,000 रुपये, तिपहिया पर 25,000 रुपये और पुरानी चार पहिया गाड़ियों पर 1 लाख रुपये तक की मदद मिलेगी, बशर्ते आप नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदें। ध्यान रहे कि हाइब्रिड वाहनों को इस नीति में कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी।

सरकार ने कुछ कड़े नियम भी बनाए हैं। 1 जनवरी 2027 से दिल्ली में केवल इलेक्ट्रिक ऑटो-रिक्शा और N1 श्रेणी के ट्रक ही रजिस्टर होंगे। वहीं 1 अप्रैल 2028 से केवल इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों का ही रजिस्ट्रेशन होगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि यह नीति पर्यावरण और आम जनता की आर्थिक भलाई दोनों के लिए है। परिवहन आयुक्त निहारिका के मुताबिक, शहर के प्रदूषण में वाणिज्यिक और दोपहिया वाहनों का बड़ा हिस्सा है, इसलिए उन पर ज्यादा जोर दिया गया है।

अगर आप सब्सिडी का लाभ लेना चाहते हैं, तो इन 5 स्टेप्स को फॉलो करना होगा:

  • पात्रता चेक करें: पहले देखें कि आपका चुना हुआ मॉडल और उसकी कीमत सब्सिडी की लिस्ट में है या नहीं।
  • डीलर का चुनाव: गाड़ी हमेशा अधिकृत (Authorized) डीलर से ही खरीदें।
  • रजिस्ट्रेशन: वाहन का रजिस्ट्रेशन दिल्ली (NCT) में ही कराएं और RC प्राप्त करें।
  • ऑनलाइन आवेदन: RC मिलने के 30 दिनों के भीतर परिवहन विभाग के पोर्टल पर आवेदन करें।
  • भुगतान: दस्तावेजों के वेरिफिकेशन के बाद 60 दिनों के भीतर सब्सिडी का पैसा DBT के जरिए आपके आधार लिंक बैंक खाते में आ जाएगा।

चार्जिंग की सुविधा बढ़ाने के लिए दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड (DTL) नोडल एजेंसी होगी। अब हर डीलरशिप पर कम से कम एक पब्लिक चार्जिंग स्टेशन लगाना अनिवार्य होगा। साथ ही, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) और हाउसिंग सोसायटियों को भी अपने परिसर में चार्जिंग पॉइंट लगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है।