Delhi में EV खरीदना हुआ आसान, अब खुद करना होगा सब्सिडी के लिए आवेदन, RC मिलने के 30 दिन के अंदर भरें फॉर्म
Delhi: दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए नई EV Policy 2026 लागू कर दी है। अब इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को सब्सिडी पाने के लिए खुद आवेदन करना होगा। यह नियम 1 जुलाई 2026 से लागू हो चुका है और यह
Delhi: दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए नई EV Policy 2026 लागू कर दी है। अब इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को सब्सिडी पाने के लिए खुद आवेदन करना होगा। यह नियम 1 जुलाई 2026 से लागू हो चुका है और यह पॉलिसी 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगी।
नई पॉलिसी के मुताबिक, गाड़ी की RC (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) जनरेट होने के 30 दिनों के भीतर मालिक को ऑनलाइन पोर्टल पर सब्सिडी के लिए अप्लाई करना होगा। पहले यह काम डीलर करते थे, लेकिन अब सरकार ने इसे सीधे ग्राहकों के हाथ में दे दिया है। सब्सिडी का पैसा सीधे आपके आधार से जुड़े बैंक खाते में DBT के जरिए आएगा।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि यह नई पॉलिसी 2020 की पुरानी पॉलिसी से अलग है। इसमें खरीद पर मिलने वाले फायदों के साथ-साथ धीरे-धीरे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को अनिवार्य बनाने पर जोर दिया गया है। सरकार अगले चार सालों में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए करीब 15,000 करोड़ रुपये निवेश करेगी।
सब्सिडी और अन्य फायदों की पूरी जानकारी नीचे दी गई है:
| विवरण | नियम और प्रक्रिया |
|---|---|
| आवेदन की समय सीमा | RC जनरेट होने के 30 दिनों के भीतर |
| आवेदन का तरीका | आने वाले ऑनलाइन पोर्टल के जरिए खुद आवेदन करना होगा |
| जरूरी दस्तावेज (Purchase) | अधिकृत डीलर से मिला परचेज सर्टिफिकेट और अन्य कागज |
| जरूरी दस्तावेज (Scrapping) | स्क्रैपिंग सेंटर का सर्टिफिकेट और नई EV खरीद का सबूत |
| भुगतान का तरीका | आधार लिंक बैंक खाते में DBT के माध्यम से |
| टैक्स और फीस | रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस की छूट ऑटोमैटिक मिलेगी |
| पात्र वाहन | सिर्फ प्योर EV (Strong Hybrid वाहनों को फायदा नहीं मिलेगा) |
ट्रांसपोर्ट कमिश्नर निहारिका राय ने साफ किया है कि यह लाभ केवल ‘प्योर EV’ को मिलेगा, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड गाड़ियों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि सब्सिडी आवेदन के लिए ऑनलाइन पोर्टल जल्द ही शुरू हो जाएगा। डीलरों को यह निर्देश दिया गया है कि वे बुकिंग के समय ही ग्राहकों को बता दें कि उनका मॉडल सरकारी सब्सिडी के लिए पात्र है या नहीं।