Delhi: दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने आने वाले कुछ महीनों के लिए ड्राई डे की घोषणा की है। मई से सितंबर 2026 तक राजधानी में कुल पांच दिन ऐसे होंगे जब शराब की बिक्री और उसकी सप्लाई पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी। यह फैसला दिल्ल
Delhi: दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने आने वाले कुछ महीनों के लिए ड्राई डे की घोषणा की है। मई से सितंबर 2026 तक राजधानी में कुल पांच दिन ऐसे होंगे जब शराब की बिक्री और उसकी सप्लाई पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी। यह फैसला दिल्ली उत्पाद शुल्क नियम 2010 के तहत लिया गया है ताकि त्योहारों और राष्ट्रीय पर्वों पर शांति बनी रहे।
किन तारीखों को बंद रहेंगी शराब की दुकानें
आबकारी विभाग द्वारा जारी की गई लिस्ट के मुताबिक निम्नलिखित तारीखों को ड्राई डे रहेगा:
- 1 मई: बुद्ध पूर्णिमा
- 27 मई: ईद-उल-जुहा (बकरीद)
- 26 जून: मुहर्रम
- 15 अगस्त: स्वतंत्रता दिवस
- 9 सितंबर: जन्माष्टमी (कुछ रिपोर्टों में 4 सितंबर का जिक्र है)
किन नियमों का पालन करना होगा जरूरी
इन तारीखों पर दिल्ली की सभी लाइसेंसधारी दुकानें (L-1 से L-35), बार और क्लब पूरी तरह बंद रहेंगे। विभाग ने सभी दुकानदारों को आदेश दिया है कि वे ड्राई डे की जानकारी अपने शोरूम या दुकान के बाहर प्रमुख जगह पर लगाएं। अगर कोई इन नियमों को तोड़ता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है।
होटलों में शराब परोसने के क्या नियम हैं
इस पाबंदी में कुछ छूट भी दी गई है। L-15 और L-15F लाइसेंस वाले होटलों में जो मेहमान रुके हुए हैं, उन्हें शराब परोसी जा सकती है। हालांकि, होटल के बार और रेस्टोरेंट में बाहरी लोगों के लिए शराब की सेवा बंद रहेगी।
Frequently Asked Questions (FAQs)
दिल्ली में ड्राई डे के दौरान क्या शराब की दुकानें खुली रहेंगी?
नहीं, घोषित ड्राई डे की तारीखों पर दिल्ली की सभी लाइसेंसधारी शराब दुकानें, बार और क्लब पूरी तरह बंद रहेंगे और बिक्री प्रतिबंधित रहेगी।
क्या होटलों में रुकने वाले मेहमानों को शराब मिलेगी?
हाँ, L-15 और L-15F लाइसेंस वाले होटलों में रुकने वाले मेहमानों के लिए यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा, लेकिन बाहरी ग्राहकों के लिए होटल बार बंद रहेंगे।