Delhi-Dehradun Expressway : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल 2026 को इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था। लेकिन अब इस हाई-स्पीड रोड पर टू-व्हीलर और धीमी रफ्तार वाले वाहनों के लिए पाबंदी लगा दी गई है। इस फैसले के बाद
Delhi-Dehradun Expressway : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल 2026 को इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था। लेकिन अब इस हाई-स्पीड रोड पर टू-व्हीलर और धीमी रफ्तार वाले वाहनों के लिए पाबंदी लगा दी गई है। इस फैसले के बाद आम लोगों में नाराजगी है और कुछ लोग इसे अमीरों की सड़क बता रहे हैं।
किन वाहनों की एंट्री है बंद और क्या हैं नियम
NHAI ने नेशनल हाईवे एक्ट 2002 की धारा 35 के तहत यह फैसला लिया है। एक्सप्रेसवे के हाई-स्पीड और एलिवेटेड हिस्सों पर टू-व्हीलर, ऑटो, ट्रैक्टर और बिना मोटर वाले वाहनों का जाना मना है। यह पाबंदी मुख्य रूप से गीता कॉलोनी से बागपत (खेकड़ा) और माविकलन से देहरादून के बीच लागू है। नियम तोड़ने वालों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 20,000 रुपये तक का भारी जुर्माना लग सकता है और वाहन भी जब्त किया जा सकता है।
टू-व्हीलर के लिए कहाँ मिलेगी राहत
1 मई 2026 को आए अपडेट के मुताबिक, मोहांड सेक्शन में बने 12 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर पर टू-व्हीलर को चलने की अनुमति दी गई है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर सौरभ सिंह ने बताया कि इस खास हिस्से पर बाइक और कार समेत सभी वाहनों की एंट्री होगी। हालांकि, यहाँ बाइक चलाने वालों को अपनी रफ्तार 60 किमी प्रति घंटा से ज्यादा नहीं रखनी होगी। एक्सप्रेसवे के बाकी हिस्सों में अभी भी पाबंदी जारी है।
रफ्तार की सीमा और निगरानी का सिस्टम
एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा के लिए सख्त इंतजाम किए गए हैं। कारों के लिए अधिकतम रफ्तार 100 किमी प्रति घंटा और बस व ट्रक जैसे भारी वाहनों के लिए 80 किमी प्रति घंटा तय की गई है। ट्रैफिक पर नजर रखने के लिए ANPR कैमरे और व्हीकल स्पीड डिटेक्शन सिस्टम लगाए गए हैं, जिससे नियम तोड़ने वालों का ई-चालान सीधे कटेगा। NHAI इंजीनियर सोनू सिंह के अनुसार, अलग-अलग रफ्तार वाले वाहनों के मिलने से हादसे बढ़ते हैं, जिसे रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है।
Frequently Asked Questions (FAQs)
क्या दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर बाइक ले जा सकते हैं
ज्यादातर हिस्सों पर टू-व्हीलर पूरी तरह बैन हैं, लेकिन मोहांड सेक्शन के 12 किमी लंबे एलिवेटेड रोड पर बाइक ले जा सकते हैं, जहाँ स्पीड लिमिट 60 किमी प्रति घंटा है।
नियम तोड़ने पर कितना जुर्माना देना होगा
एक्सप्रेसवे पर प्रतिबंधित वाहन चलाने पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 20,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है और वाहन जब्त भी हो सकता है।