Delhi: सोनिया गांधी की वोटर लिस्ट में नाम को लेकर कोर्ट का बड़ा फैसला जल्द, 13 अगस्त को आएगा आदेश

Delhi: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के वोटर लिस्ट में नाम शामिल होने से जुड़े एक मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। शनिवार, 25 जुलाई 2026 को हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने यह कदम उ

Delhi: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के वोटर लिस्ट में नाम शामिल होने से जुड़े एक मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। शनिवार, 25 जुलाई 2026 को हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने यह कदम उठाया। अब इस पूरे मामले पर कोर्ट का अंतिम फैसला 13 अगस्त 2026 को सुनाया जाएगा।

यह पूरा विवाद इस बात को लेकर है कि सोनिया गांधी का नाम 1980 की वोटर लिस्ट में कैसे शामिल हो गया, जबकि उन्होंने भारतीय नागरिकता 30 अप्रैल 1983 को हासिल की थी। कानून के मुताबिक, वोटर लिस्ट में केवल भारतीय नागरिक का ही नाम हो सकता है। शिकायतकर्ता वकील विकास त्रिपाठी ने आरोप लगाया कि बिना नागरिकता के वोटर लिस्ट में नाम जुड़ना धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेजों के बिना मुमकिन नहीं है।

इस मामले में कोर्ट ने पहले भी कई सवाल पूछे थे। अप्रैल 2026 में कोर्ट ने सोनिया गांधी को लिखित जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था और चुनाव आयोग (ECI) के दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लेने की अनुमति दी थी। वहीं, जुलाई 2026 में सोनिया गांधी की तरफ से अतिरिक्त दस्तावेजों की मांग वाली अर्जी पर जवाब दाखिल किया गया था।

सोनिया गांधी की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील आर.एस. चीमा ने इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित और निराधार बताया। उन्होंने दलील दी कि यह जांच केवल तथ्य खोजने के लिए की जा रही है और नागरिकता का मामला केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, जबकि वोटर लिस्ट का काम चुनाव आयोग देखता है। दूसरी तरफ, शिकायतकर्ता के वकील अजय बर्मन ने इसे फर्जीवाड़े का मामला बताया। कोर्ट ने इस बात पर भी गौर किया कि यह मामला लगभग 50 साल पुराना है और अब एफआईआर की मांग क्यों की जा रही है।