Delhi: राजधानी की पटियाला हाउस कोर्ट ने गैंगस्टर Lawrence Bishnoi और उनके 19 साथियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने 2021 के एक पुराने मामले में इन सभी पर MCOCA जैसे कड़े कानून के तहत आरोप तय करने
Delhi: राजधानी की पटियाला हाउस कोर्ट ने गैंगस्टर Lawrence Bishnoi और उनके 19 साथियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने 2021 के एक पुराने मामले में इन सभी पर MCOCA जैसे कड़े कानून के तहत आरोप तय करने को कहा है। पुलिस की जांच में यह बात सामने आई कि ये लोग जेल के अंदर से ही अपना क्राइम सिंडिकेट चला रहे थे।
Lawrence Bishnoi और साथियों पर क्या आरोप लगे हैं?
अडिशनल सेशंस जज प्रशांत शर्मा ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ शुरुआती सबूत मिले हैं। इन पर संगठित अपराध (Organised Crime) चलाने और गैरकानूनी तरीके से संपत्ति जमा करने के आरोप हैं। पुलिस के मुताबिक, यह गैंग कई राज्यों में वसूली और धमकी का नेटवर्क चला रहा था। कुछ आरोपियों पर आर्म्स एक्ट और विस्फोटक अधिनियम के तहत भी केस चलेगा।
जेल के अंदर से कैसे चल रहा था गैंग का काम?
दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने कोर्ट को बताया कि सिंडिकेट के सदस्य जेल के अंदर रहकर भी सक्रिय थे। वे जेल में मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे थे और अपने खातों से बड़ी रकम खर्च कर रहे थे। वसूली से मिले पैसों का इस्तेमाल हथियार और गोला-बारूद खरीदने के लिए किया गया। इस गैंग के सदस्य थाईलैंड, कनाडा और अमेरिका जैसी जगहों से भी काम संभाल रहे थे।
केस से जुड़ी जरूरी जानकारी
| विवरण |
जानकारी |
| मुख्य आरोपी |
Lawrence Bishnoi और 19 अन्य |
| सिंडिकेट लीडर |
Sandeep उर्फ Kala Jathedi |
| लागू कानून |
MCOCA, आर्म्स एक्ट, विस्फोटक अधिनियम |
| कोर्ट का आदेश |
21 अप्रैल 2026 |
| आरोप तय करने की तारीख |
30 अप्रैल 2026 |
| FIR की तारीख |
मार्च 2021 |